नई दिल्ली/नोएडा: गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने शनिवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पांच या अधिक लोगों के गैरकानूनी जमावड़े को रोकने के लिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने की घोषणा की. रविवार और सोमवार के लिए अनाधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध है. निर्देशों के अनुसार, इस अवधि के दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है.
गौतम बुध्द नगर में नए साल का जश्न 31 दिसंबर से 1 जनवरी 2024 तक मनाया जाएगा. इसके अलावा इस दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा समय-समय पर धरना प्रदर्शन आदि का कार्यक्रम भी किया जाना प्रस्तावित है. ऐसे में शहर की शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसके लिए पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर ने जनपद में दो दिनों के लिए धारा 144 लागू की गई है. धारा 144 सीआरपीसी का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कराने और जनपद में कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं. बिना अनुमति कहीं पर भी शराब की बिक्री या पार्टी करते हुए कोई पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
धारा 144 के दौरान एक स्थान पर पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे, राजनीतिक दल, संगठन, धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस और सभा नहीं कर सकेंगे. इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर भी कार्रवाही होगी, ड्रोन उड़ने पर प्रतिबंध होगा. पुलिस का कहना है कि ड्रिंक एंड ड्राइव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. नया साल लोग खुशी और उल्लास से मनाए पर किसी के द्वारा सौहार्द बिगड़ने का प्रयास किया गया तो उसके साथ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.