नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. संजय सिंह ने 24 नवंबर को पेशी के दौरान जमानत याचिका दायर की थी.
दरअसल, संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आप (संजय सिंह) निचली अदालत में जमानत याचिका दायर करते तो बेहतर होता. उसके बाद उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की.
वहीं, 24 नवंबर को कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत फिर से 14 दिनों के लिए बढ़ाने का आदेश दिया था. इससे पहले 13 अक्टूबर को कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. उससे पहले 10 अक्टूबर को कोर्ट ने संजय सिंह को 13 अक्टूबर तक की ईडी हिरासत में भेजा था. सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि दो करोड़ा का लेनदेन दो किश्तों में किया गया. यह लेनदेन संजय सिंह के घर पर हुआ. इसकी पुष्टि दिनेश अरोड़ा ने की थी.
ईडी की अर्जी में इंडोस्प्रिट से पैसों के लेन देन का भी ज़िक्र हुआ है. जिसमें कहा गया है कि सर्वेश को सजंय सिंह के घर पर पैसा दिया गया, जो कि उनका कर्मचारी है. दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की थी.
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संजय सिंह पर ये आरोपः ईडी ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह को सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. संजय सिंह AAP के दूसरे बड़े नेता हैं, जिनको ईडी ने दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है. इससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ईडी ने फरवरी में गिरफ्तार किया था.