नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी केआरबीएल कंपनी के डायरेक्टर अनूप गुप्ता और तीन दूसरे आरोपियों के खिलाफ दायर नौंवी चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. कोर्ट ने अनूप गुप्ता छोड़कर बाकी तीन आरोपियों को समन जारी किया है. कोर्ट ने तीनों को 5 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
चार आरोपियों के खिलाफ लिया संज्ञान
कोर्ट ने अनूप गुप्ता के अलावा अनुराग पोतदार, मेसर्स केआरबीएल डीएमसीसी और मेसर्स केआरबीएल लिमिटेड के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. कोर्ट ने कहा कि चारो आरोपियों के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वो आरोपी अनूप गुप्ता को चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराएं.
जेल सुपरिंटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस जारी
आरोपी अनूप गुप्ता को आज कोर्ट में पेश किया गया था. अनूप गुप्ता की तबीयत खराब होने की वजह से कोर्ट ने पिछली सुनवाई को जेल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिया था कि वो गुप्ता को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश करे. उसे कोर्ट में पेश किए जाने पर कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया. कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट से पूछा कि वे दो दिनों के अंदर ये बताएं कि उसके आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया और आरोपी की तबीयत खराब होने के बावजूद उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये क्यों नहीं पेश किया गया.
अंतरिम और नियमित जमानत याचिकाओं पर होगी सुनवाई
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अनूप गुप्ता की अंतरिम और नियमित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 31 मार्च को करने का आदेश दिया. कोर्ट ने अनूप गप्ता को 31 मार्च को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश करने का आदेश दिया.
3600 करोड़ रुपये का घोटाला
3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था. 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.
पूर्व वायुसेना प्रमुख भी हैं आरोपी
चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी को आरोपी बनाया गया है. इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपी नहीं बनाया गया है क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है.