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दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

Delhi Waqf board: दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को 25 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 19, 2024, 12:53 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. स्पेशल जज राकेश स्याल ने सभी आरोपियों को 25 जनवरी को कोर्ट ने पेश होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने आरोपियों जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर के अलावा पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर के खिलाफ समन जारी किया है.

कोर्ट ने 12 जनवरी को चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल किया था. करीब पांच हजार पेज की चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर शामिल हैं. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित

ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपये की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है. ईडी के मुताबिक आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गईं. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपये की एंट्री की गई है. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची. जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी.

सीबीआई की ओर से दर्ज केस में आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों को आरोपी बनाया गया है. सीबीआई ने इस मामले में 23 नवंबर 2016 को केस दर्ज किया. जांच के बाद 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और दूसरी संविदा नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गईं.


ये भी पढ़ें: दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉड्रिंग मामले में ED ने दाखिल की चार्जशीट, 4 लोगों को बनाया आरोपी

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. स्पेशल जज राकेश स्याल ने सभी आरोपियों को 25 जनवरी को कोर्ट ने पेश होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने आरोपियों जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर के अलावा पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर के खिलाफ समन जारी किया है.

कोर्ट ने 12 जनवरी को चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल किया था. करीब पांच हजार पेज की चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर शामिल हैं. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है.

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ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपये की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है. ईडी के मुताबिक आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गईं. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपये की एंट्री की गई है. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची. जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी.

सीबीआई की ओर से दर्ज केस में आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों को आरोपी बनाया गया है. सीबीआई ने इस मामले में 23 नवंबर 2016 को केस दर्ज किया. जांच के बाद 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और दूसरी संविदा नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गईं.


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