नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा दायर की गई दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया. इस दौरान विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने पांचों आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर 22 अगस्त को पेश होने का आदेश जारी किया है. बता दें, 22 अगस्त को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मुख्य भ्रष्टाचार मामले की भी सुनवाई होगी.
बता दें कि पिछले महीने ही सीबीआई ने चेरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश जोशी सहित पांच आरोपितों के खिलाफ मामले से संबंधित दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें चेरियट प्रोडक्शन के कर्मचारी दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, इंडिया अहेड न्यूज के ऑपरेशंस हेड अरविंद कुमार सिंह और चनप्रीत सिंह रयात नाम के एक निजी व्यक्ति का भी नाम शामिल था.
चार्जशीट दायर करते समय सीबीआई ने एक बयान जारी किया था कि 17 अगस्त, 2022 को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री, तत्कालीन आयुक्त (आबकारी), तत्कालीन उपायुक्त (आबकारी), तत्कालीन सहायक आयुक्त (आबकारी) सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद इन आरोपियों के संदर्भ में शुरू की गई जांच के आधार आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में में पाई गई कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर 10 शराब लाइसेंस धारियों उनके सहयोगियों व अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था. बता दें कि इससे पहले 25 अप्रैल को सीबीआई द्वारा दाखिल की गई दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया था. जांच एजेंसी अब तक तीन आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है.
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