नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से करने के बयान के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को समन जारी किया है.
एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने शशि थरुर को आरोपी के तौर पर 7 जून को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इस मामले में 22 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
मानहानि की ये शिकायत दिल्ली बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने दर्ज कराई है. 16 नवंबर 2018 को कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था.
पीएम मोदी को कहा शिवलिंग का बिच्छू
राजीव बब्बर ने अपनी याचिका में कहा है कि शशि थरूर ने बैंगलोर में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शिवलिंग का बिच्छू कहा था. जिसे न हाथ से हटाया जा सकता है और न ही चप्पल से.
याचिका में कहा गया है कि शशि थरूर के इस बयान से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं.
'मैं शिव का भक्त हूं'
राजीव बब्बर ने कहा है कि मैं शिव का भक्त हूं और शशि थरूर के बयान ने असंख्य शिवभक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है. याचिका में शशि थरूर के बयान को असहनीय बताया गया है.
कार्रवाई करने की मांग
याचिका में शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है.
आपको बता दें कि शशि थरूर ने हाल ही में बैंगलोर में लिट्रेचर फेस्टिवल में कहा था कि RSS के एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिवलिंग पर चढ़े बिच्छू की तरह हैं जिन्हें न हाथ लगाया जा सकता है और न चप्पल.