नई दिल्ली: दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की दूसरी और तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपित बनाए गए अरुण रामचंद्र पिल्लई, अमनदीप ढल, गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी और राघव मंगुटा को समन जारी कर मामले में ट्रायल की कार्रवाई में उपस्थित रहने के लिए कहा है. अगली सुनवाई एक जून को होगी.
ED की दूसरी और तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में साथ कंपनियों सहित कुल 28 लोगों के नाम हैं. इन आरोपितों में से गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को राउज एवेन्यू कोर्ट से चार मई को नियमित जमानत मिल गई थी. वहीं, अमनदीप ढल की ईडी के केस में जमानत याचिका पर 12 मई को और सीबीआई वाले केस में 15 मई को सुनवाई होगी.
उल्लेखनीय हैं कि ED ने मनी लांड्रिंग मामले में व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल को एक मार्च को और हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को छह मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था. ईडी के अनुसार, दिल्ली के एक व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर साजिश रची है और उसे गिरफ्तार किया है. वह सक्रिय रूप से नीति के निर्माण में शामिल है और एएपी को कमबैक की सुविधा प्रदान करता है और दक्षिण समूह द्वारा विभिन्न माध्यमों से इसकी प्रतिपूर्ति करता है.
यह भी पढ़ेंः 'द केरल स्टोरी' पर बंगाल में रोक के खिलाफ याचिका पर SC में सुनवाई 12 मई को
हैदराबाद के एक व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को ईडी ने इन आरोपों के लिए गिरफ्तार किया था कि उसने एक अन्य आरोपी इंडोस्पिरिट कंपनी के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू से रिश्वत ली और इसे अन्य आरोपियों को सौंप दिया. ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी. लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था.
लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया था. लाभार्थियों ने अवैध लाभ को आरोपी अधिकारियों को भेज दिया और पकड़े जाने से बचने के लिए अपने खाते की पासबुकों में गलत प्रविष्टियां कीं. लाभार्थियों ने अवैध लाभ को आरोपी अधिकारियों को भेज दिया और पकड़े जाने से बचने के लिए अपने खाते की पासबुकों में गलत प्रविष्टियां कीं.
यह भी पढ़ेंः जासूसी के आरोप में गिरफ्तार डीआरडीओ वैज्ञानिक के RSS से संबंध, पीएम जवाब दें : कांग्रेस