नई दिल्ली: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने बुधवार को आयोजित परिषद की बैठक में छह में से चार प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दे दी है. इसके समक्ष रखे गए एजेंडा आइटम जो नागरिकों और कर्मचारियों से संबंधित रहे यह सूचना पालिका परिषद उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने दी. उन्होंने आगे बताया कि बैठक में निम्नलिखित नागरिक एवं कर्मचारी उन्मुख विषयों को मंजूरी दी गई.
1. 7वीं सीपीसी वेतनमान स्केलों की कार्यान्वयन और अनुदान, 07.04.2016 को सूचना अधिसूचना के संदर्भ में, सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त हुए एनडीएमसी कर्मचारियों को जो छठवीं डीटीएल के तहत वेतन/पेंशन परिषद द्वारा प्रभावी 01.01.2016 से प्राप्त कर रहे हैं, छूटे हुए वर्ग को डीटीएल वेतनमान प्रदान करना और साल 1998 से 2015 तक बकाया सहित एनडीएमसी की अनोमली कमेटी की सिफारिश के अनुसार परिषद द्वारा सहमति दी गई. सतीश उपाध्याय ने कहा कि एनडीएमसी अब छठवें डीटीएल से सातवें सीपीसी में परिवर्तित हो रही है, यह प्रक्रिया 2016 से लंबित थी. उन्होंने बताया कि 2016 से शुरू होने पर, पेंशन भोगियों को लगभग 200 करोड़ रुपये का लाभ होगा. उन्होंने इसका भी उल्लेख किया कि अन्य नियमित कर्मचारियों को सामूहिक रूप से लगभग 50 करोड़ रुपये का फायदा होगा और करीब 10 हजार कर्मचारियों/पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे.
उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि परिषद के लेखा, लेखा परीक्षा और कानून विभाग भी अब इस परिवर्तन का लाभ उठाएंगे. ये व्यक्ति पहले डीटीएल के अंतर्गत कवर्ड नहीं थे, इसलिए उन्हें 1998 से 2015 तक का बकाया मिलेगा. उन्होंने यह भी बताया कि परिषद ने इन लाभों से उत्पन्न होने वाले सभी अतिरिक्त खर्चों को कवर करने का निर्णय लिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में कर्मचारियों से कोई वसूली नहीं की जाएगी. साथ ही जोर देकर यह भी कहा कि यह निर्णय सभी लंबित कानूनी मुद्दों और विसंगतियों को प्रभावी ढंग से समाप्त करता है और ऐसे सभी मामले अब सुलझ गए हैं.
2. संग्रहालय के रूप में मुख्य गोल मार्केट भवन का संरक्षण और जीर्णोद्धार और सर्विस ब्लॉक और सबवे के निर्माण सहित आसपास के क्षेत्र का पुनर्विकास किया जाएगा.
3. एनडीएमसी स्कूलों में टीजीटी (कंप्यूटर साइंस) के पद के लिए प्रस्तावित आरआर के गठन को परिषद ने मंजूरी दे दी है. विभाग को रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और अलग से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए. साथ ही इसे जल्द से जल्द राजपत्र में अधिसूचित करना चाहिए.
4. परिषद ने पद को कानूनी सलाहकार से मुख्य कानूनी सलाहकार करने और मुख्य कानूनी सलाहकार पद के लिए भर्ती नियम बनाने/संशोधन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी.
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