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1984 sikh roits case: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को मिला 10 दिन का समय, अगली सुनवाई 21 अगस्त को

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Published : Aug 11, 2023, 5:00 PM IST

Updated : Aug 12, 2023, 8:53 AM IST

1984 सिख विरोधी दंगा मामले में 5 अगस्त को अग्रिम जमानत मिलने के बाद एडिशनल चीफ मेट्रो पॉलिटिन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में शुक्रवार को पेशी हुई. पेशी के दौरान वकील को कोर्ट द्वारा चार्जशीट पढ़ने और जांचने के लिए 10 दिन का समय दिया गया. टाइटलर की अगली पेशी 21 अगस्त को होगी.

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नई दिल्ली : 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. एडिशनल चीफ मेट्रो पॉलिटिन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद की कोर्ट में टाइटलर की पेशी थी. पेशी के दौरान टाइटलर के वकील मनु शर्मा ने कोर्ट से चार्जशीट को पढ़ने और उसकी जांच करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा. कोर्ट ने इस सिफारिश पर 10 दिन का समय दिया है.

21 अगस्त को अगली सुनवाईः कोर्ट से टाइटलर को पेशी के लिए 10 दिन बाद का समय मिला है. मामले की सुनवाई 21 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी. इससे पहले 5 अगस्त को टाइटलर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए थे. सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के चलते एसीएमएम कोर्ट में टाइटलर की ओर से जमानत संबंधी एक लाख रूपये का बेल बॉन्ड फर्निश किया गया था.

जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई द्वारा 20 मई को दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 26 जुलाई को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने टाइटलर को समन जारी किया था. समन जारी कर कोर्ट ने टाइटलर को पांच अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था.

ये भी पढ़ें: 1984 Sikh riots case: सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत

हाई कोर्ट जाएगी डीएसजीएमसीः टाइटलर को अग्रिम जमानत मिलने से सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) बेदह नाराज है. पांच अगस्त को टाइटलर की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर के बाहर भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के के बैनर तले पीड़ितों ने जमकर प्रदर्शन किया था. डीएसजीएमसी 1984 के सिख दंगा पीड़ितों का केस लड़ रही है. प्रदर्शन के दौरान कमिटी के सदस्यों ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे.

ये भी पढ़ें: 1984 Sikh Riots Case: जगदीश टाइटलर ने कोर्ट में भरा बेल बांड, जानें इस केस में कब क्या हुआ

नई दिल्ली : 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. एडिशनल चीफ मेट्रो पॉलिटिन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद की कोर्ट में टाइटलर की पेशी थी. पेशी के दौरान टाइटलर के वकील मनु शर्मा ने कोर्ट से चार्जशीट को पढ़ने और उसकी जांच करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा. कोर्ट ने इस सिफारिश पर 10 दिन का समय दिया है.

21 अगस्त को अगली सुनवाईः कोर्ट से टाइटलर को पेशी के लिए 10 दिन बाद का समय मिला है. मामले की सुनवाई 21 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी. इससे पहले 5 अगस्त को टाइटलर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए थे. सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के चलते एसीएमएम कोर्ट में टाइटलर की ओर से जमानत संबंधी एक लाख रूपये का बेल बॉन्ड फर्निश किया गया था.

जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई द्वारा 20 मई को दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 26 जुलाई को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने टाइटलर को समन जारी किया था. समन जारी कर कोर्ट ने टाइटलर को पांच अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था.

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हाई कोर्ट जाएगी डीएसजीएमसीः टाइटलर को अग्रिम जमानत मिलने से सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) बेदह नाराज है. पांच अगस्त को टाइटलर की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर के बाहर भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के के बैनर तले पीड़ितों ने जमकर प्रदर्शन किया था. डीएसजीएमसी 1984 के सिख दंगा पीड़ितों का केस लड़ रही है. प्रदर्शन के दौरान कमिटी के सदस्यों ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे.

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Last Updated : Aug 12, 2023, 8:53 AM IST
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