नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बाबा रामदेव के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है. याचिका में बाबा रामदेव पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी दवाई का भ्रमित करनेवाला विज्ञापन प्रसारित किया, जिससे लोगों में कोरोना के इलाज के लेकर भ्रम पैदा हो गया. याचिका में बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.
बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग
याचिका में वसंत विहार थाने के एसएचओ को मामले में बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है. बाबा रामदेव ने पिछले 23 जून को कोरोनिल किट को लांच किया था. उस समय दावा किया गया था कि इस किट से कोरोना की बीमारी ठीक हो जाएगी. बाद में केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने उस दवा पर रोक लगाने का आदेश दिया और कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कंपनी इस दवा को लेकर कोई विज्ञापन नहीं करे.
इम्युनिटी बढ़ाने वाली दवा के रुप में बेची जाएगी
बाबा रामदेव ने पिछले 1 जून को कहा कि आयुष मंत्रालय ने उन्हें दवा बेचने की इजाजत दे दी है लेकिन वो कोरोना की दवा के रुप में नहीं बल्कि इम्युनिटी बढ़ाने वाली दवा के रुप में बेची जाएगी. कोरोनिल को पतंजलि योगपीठ ने बनाया है और इसका प्रोडक्शन हरिद्वार की दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कर रहे हैं.