नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि कोरोना के मामले कम होने पर आप को बहुत ही नियंत्रित तरीके से शहर को खोलना पड़ेगा, वरना हम पुरानी वाली स्थिति में फिर से पहुंच जाएंगे. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इलाज न मिल पाने की वजह से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए.
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चुनाव और मेलों की अनुमति दी गई
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह बात तब कही जब दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि जिस तरह से कोरोना के मामले आ रहे हैं, पता नहीं लॉकडाउन कब तक हट पाता है. तब जस्टिस सांघी ने कहा कि दिल्ली को काफी नियंत्रित तरीके से खोलना होगा, वरना हम वही पुरानी स्थिति में पहुंच जाएंगे.
इस पर वकील गौतम नारायण ने कहा कि इसके लिए हमें खुद को भी दोष देना होगा. तब कोर्ट ने कहा कि इसमें सरकार की भी भूमिका रही है. हमने चुनाव कराए, हमने मेला करने की अनुमति दी.
छोटे बच्चों को पूरा सहारा खत्म हो जा रहा है
एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि अभी भी ये चीजें हो रही हैं, हम इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं. तब जस्टिस पल्ली ने कहा कि इस लहर में कई नौजवान लोग गए हैं. इस लहर के खत्म होने के बाद पता नहीं हम किन-किन लोगों से दोबारा मिल पाएंगे. इस मेहरा ने कहा कि छोटे बच्चे का पूरा सहारा खत्म हो जा रहा है. 24 से 48 घंटे में पूरा परिवार बर्बाद हो जा रहा है.