नई दिल्ली: दिल्ली दंगे (Delhi Violence Case) के दौरान अजय गोस्वामी को गोली मारने के मामले में ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने कहा हिंदुओं को मारने और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ताहिर हुसैन के घर में लोग एकत्र किए गए. ताहिर हुसैन समेत लोगों का एक ही उद्देश्य था हिंदुओं को मारना और उन्हें नुकसान पहुंचाना. कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत सात लोगों पर हत्या के प्रयास के आरोप तय किए.
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 के दंगों से संबंधित एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और छह अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और गैरकानूनी जमावड़े के आरोप तय किए. उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी, 2020 और 26, 2020 के बीच नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थकों और इसका विरोध करने वालों के बीच सांप्रदायिक झड़पें हुईं. इस हिंसा ने 53 लोगों की जान ले ली और सैकड़ों घायल हो गए.
हुसैन पर हिंसा से संबंधित तीन अलग-अलग मामलों में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम सहित विभिन्न आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है. 14 अक्टूबर को हुसैन पर छह अन्य लोगों के साथ दंगों से संबंधित एक मामले में दंगा और हत्या का आरोप लगाया गया था. इससे पहले उन पर 6 मई को एक अन्य मामले में आपराधिक साजिश, दंगा, नुकसान पहुंचाने वाली शरारत, संपत्ति को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ से शरारत और डकैती का आरोप तय किया गया था. इसके अतिरिक्त, हुसैन पर शुक्रवार को हुए दंगों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोप तय किया गया था.
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शनिवार को अदालत ने हुसैन और अन्य के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा कि उनके कृत्य मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सद्भाव के लिए हानिकारक हैं. ताहिर हुसैन के घर और उसके आसपास कई लोग जमा हो गए. उनमें से कुछ फायरिंग हथियारों से लैस थे.अदालत ने कहा, ताहिर हुसैन के घर में सामग्री जमा कर तेजाब, पेट्रोल बम का भी इंतजाम किया गया था. ये सारे काम हिंदुओं को टारगेट करने के लिए किए गए. कोर्ट ने ताहिर हुसैन पर हत्या के प्रयास का आरोप तय किया है.
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