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मास्क के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर भी कटेगा 2 हजार का चालान

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Published : Nov 20, 2020, 10:36 PM IST

राजधानी दिल्ली में बिना मास्क घूमने वालों पर 500 की जगह अब 2 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. दिल्ली सरकार द्वारा आदेश जारी करने के बाद आज इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है. वहीं इस नोटिफिकेशन से साफ हो गया है कि मास्क के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर भी 2 हजार का चालान कटेगा.

challan value increased from 500 to 1000 in delhi
दिल्ली कोरोना चालान

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने को लेकर जुर्माना राशि को 500 बढ़ाकर 2000 कर दिया है. बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए ऐलान के बाद आज इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

challan value increased from 500 to 1000 in delhi
कोरोना चालान नोटिफिकेशन

वहीं इस नोटिफिकेशन में मास्क के अलावा अन्य नियमों के बारे में भी लिखा गया है. इसमें बताया गया है कि मास्क के अलावा अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो भी 2 हजार रुपये का चालान कटेगा.

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के दफ्तर से जारी किए गए आदेश में मौजूदा समय में कुल 5 नियमों के विषय में बताया गया है. इन नियमों के उल्लंघन पर आपको जुर्माना राशि देनी पड़ सकती है.

कहां-कहां भरना पड़ सकता है जुर्माना

  • मास्क ना लगाना
  • क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करना
  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकना
  • सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा और तंबाकू का सेवन करना

बताते चलें कि दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा इन नियमों का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये सीधे तौर पर लागू हो गए हैं. मास्क नहीं लगाने को लेकर अभी तक जुर्माना राशि महज 500 रुपये थी. बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस विषय में जानकारी दी थी.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने को लेकर जुर्माना राशि को 500 बढ़ाकर 2000 कर दिया है. बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए ऐलान के बाद आज इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

challan value increased from 500 to 1000 in delhi
कोरोना चालान नोटिफिकेशन

वहीं इस नोटिफिकेशन में मास्क के अलावा अन्य नियमों के बारे में भी लिखा गया है. इसमें बताया गया है कि मास्क के अलावा अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो भी 2 हजार रुपये का चालान कटेगा.

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के दफ्तर से जारी किए गए आदेश में मौजूदा समय में कुल 5 नियमों के विषय में बताया गया है. इन नियमों के उल्लंघन पर आपको जुर्माना राशि देनी पड़ सकती है.

कहां-कहां भरना पड़ सकता है जुर्माना

  • मास्क ना लगाना
  • क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करना
  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकना
  • सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा और तंबाकू का सेवन करना

बताते चलें कि दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा इन नियमों का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये सीधे तौर पर लागू हो गए हैं. मास्क नहीं लगाने को लेकर अभी तक जुर्माना राशि महज 500 रुपये थी. बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस विषय में जानकारी दी थी.

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