नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने को लेकर जुर्माना राशि को 500 बढ़ाकर 2000 कर दिया है. बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए ऐलान के बाद आज इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
वहीं इस नोटिफिकेशन में मास्क के अलावा अन्य नियमों के बारे में भी लिखा गया है. इसमें बताया गया है कि मास्क के अलावा अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो भी 2 हजार रुपये का चालान कटेगा.
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के दफ्तर से जारी किए गए आदेश में मौजूदा समय में कुल 5 नियमों के विषय में बताया गया है. इन नियमों के उल्लंघन पर आपको जुर्माना राशि देनी पड़ सकती है.
कहां-कहां भरना पड़ सकता है जुर्माना
- मास्क ना लगाना
- क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करना
- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना
- सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा और तंबाकू का सेवन करना
बताते चलें कि दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा इन नियमों का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये सीधे तौर पर लागू हो गए हैं. मास्क नहीं लगाने को लेकर अभी तक जुर्माना राशि महज 500 रुपये थी. बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस विषय में जानकारी दी थी.