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Chain Pulling in Train: दिल्ली में बढ़ रही ट्रेनों में चेन पुलिंग, कोलकाता तक प्रभावित हो रहा ट्रेनों का संचालन

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 19, 2023, 5:31 PM IST

रेलवे के नियमों के तहत चेन पुलिंग की सुविधा का दुरुपयोग करना एक कानूनन अपराध है. रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अगर कोई यात्री बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग करता है, तो उसे 500 से लेकर एक हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ता है. Chain Pulling Rules, Chain Pulling in Train

दिल्ली में बढ़ रही ट्रेनों में चेन पुलिंग
दिल्ली में बढ़ रही ट्रेनों में चेन पुलिंग

नई दिल्ली: दिल्ली मंडल में इस साल सितंबर तक बीते वर्ष की तुलना में चेन पुलिंग के 31 प्रतिशत मामले बढ़े हैं. चेन पुलिंग करने से न केवल ट्रेन को रोका जाता है, बल्कि उसे गंतव्य तक पहुंचने में भी देरी हाेती है. इससे उस रूट पर पीछे वाली ट्रेनों का भी परिचालन प्रभावित होता है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, कई बार ट्रेनों का संचालन कोलकाता तक प्रभावित हो जाता है. पहले के मुकाबले ट्रेनों की रफ्तार थोड़ी बढ़ी है, लेकिन चेन पुलिंग की घटनाओं से ट्रेनें लेट हो रही है. इससे यात्रियाें को ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने का लाभ नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में आखिर ट्रेन की चेन खींच सकते हैं?

इन स्थानों पर ट्रेनों में हो रही ज्यादा चेन पुलिंग: आरपीएफ के दिल्ली डिवीजन के सिक्योरिटी कमिश्नर एस सुधाकर ने बताया कि ट्रेन की चेन पुलिंग होने पर ट्रेन में तैनात आरपीएफ मौके पर पहुंचते हैं. इस वर्ष 2023 में चेन पुलिंग के 4567 मामले सामने आए हैं. इसमें से 3378 लोगों को गिरफ्तार किया गया. साथ ही आरोपियों से 14 लाख 73 हजार 100 रुपए का जुर्माना भी जमा कराया गया. कार्रवाई के दौरान यह भी देखा गया कि किन स्थानों पर चेन पुलिंग के मामले ज्यादा आए. अब वहां पर आरपीएफ ज्यादा नजर होती है. दिल्ली डिवीजन में दिल्ली, सोनीपत, पलवल, फरीदाबाद और गाजियाबाद समेत अन्य इलाके हैं.

दिल्ली में बढ़ रही ट्रेनों में चेन पुलिंग
दिल्ली में बढ़ रही ट्रेनों में चेन पुलिंग

जुमार्ना या जेल का है प्रावधान: आरपीएफ की सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर प्रियंका शर्मा का कहना है कि ट्रेनों में अनधिकृत रूप से चेन पुलिंग करना दंडनीय अपराध है. आरपीएफ ट्रेनों में चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 141 में कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज करती है. चेन पुलिंग के अपराध में 500 रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक का जुर्माना है. जो रेलवे कोर्ट में देना हाेता है. चेन पुलिंग रोकने के लिए आरपीएफ ने सादे कपड़ों में जवानों को रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में तैनात किया है.

वर्ष 2022 और 2023 में जनवरी से 30 सितंबर तक चेन पुलिंग के मामले:

वर्ष चेन पुलिंग मामलागिरफ्तारी जुर्माना
2022 3107 2227 1389500
2023 4567 3378 1473100

इस वर्ष किस माह कितने मामले हुए:

माह मामलागिरफ्तारी जुर्माना वसूला
जनवरी 315 231 148150
फरवरी 296 216 147850
मार्च 367 280 179600
अप्रैल 367 264 168450
मई 377 275 194400
जून 361 253 169150
जुलाई 323 235 134900
अगस्त 318 208 117150
सितंबर 382 265 129950

आपातकालीन स्थिति में कर सकते हैं चेन पुलिंग: प्रियंका शर्मा ने बताया कि ट्रेन में चेन पुलिंग करने की व्यवस्था आपातकालीन स्थिति के लिए होती है. अगर कोई बच्चा छूट जाए, किसी बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति की ट्रेन छूट जाए, चिकित्सा की आपात स्थिति हो, डकैती, लूटपाट या आग लगने की स्थिति में यात्री चेन पुलिंग कर सकते है. इसे वैध माना जाता है. ऐसे में कार्रवाई नहीं होगी.

नई दिल्ली: दिल्ली मंडल में इस साल सितंबर तक बीते वर्ष की तुलना में चेन पुलिंग के 31 प्रतिशत मामले बढ़े हैं. चेन पुलिंग करने से न केवल ट्रेन को रोका जाता है, बल्कि उसे गंतव्य तक पहुंचने में भी देरी हाेती है. इससे उस रूट पर पीछे वाली ट्रेनों का भी परिचालन प्रभावित होता है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, कई बार ट्रेनों का संचालन कोलकाता तक प्रभावित हो जाता है. पहले के मुकाबले ट्रेनों की रफ्तार थोड़ी बढ़ी है, लेकिन चेन पुलिंग की घटनाओं से ट्रेनें लेट हो रही है. इससे यात्रियाें को ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने का लाभ नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में आखिर ट्रेन की चेन खींच सकते हैं?

इन स्थानों पर ट्रेनों में हो रही ज्यादा चेन पुलिंग: आरपीएफ के दिल्ली डिवीजन के सिक्योरिटी कमिश्नर एस सुधाकर ने बताया कि ट्रेन की चेन पुलिंग होने पर ट्रेन में तैनात आरपीएफ मौके पर पहुंचते हैं. इस वर्ष 2023 में चेन पुलिंग के 4567 मामले सामने आए हैं. इसमें से 3378 लोगों को गिरफ्तार किया गया. साथ ही आरोपियों से 14 लाख 73 हजार 100 रुपए का जुर्माना भी जमा कराया गया. कार्रवाई के दौरान यह भी देखा गया कि किन स्थानों पर चेन पुलिंग के मामले ज्यादा आए. अब वहां पर आरपीएफ ज्यादा नजर होती है. दिल्ली डिवीजन में दिल्ली, सोनीपत, पलवल, फरीदाबाद और गाजियाबाद समेत अन्य इलाके हैं.

दिल्ली में बढ़ रही ट्रेनों में चेन पुलिंग
दिल्ली में बढ़ रही ट्रेनों में चेन पुलिंग

जुमार्ना या जेल का है प्रावधान: आरपीएफ की सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर प्रियंका शर्मा का कहना है कि ट्रेनों में अनधिकृत रूप से चेन पुलिंग करना दंडनीय अपराध है. आरपीएफ ट्रेनों में चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 141 में कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज करती है. चेन पुलिंग के अपराध में 500 रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक का जुर्माना है. जो रेलवे कोर्ट में देना हाेता है. चेन पुलिंग रोकने के लिए आरपीएफ ने सादे कपड़ों में जवानों को रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में तैनात किया है.

वर्ष 2022 और 2023 में जनवरी से 30 सितंबर तक चेन पुलिंग के मामले:

वर्ष चेन पुलिंग मामलागिरफ्तारी जुर्माना
2022 3107 2227 1389500
2023 4567 3378 1473100

इस वर्ष किस माह कितने मामले हुए:

माह मामलागिरफ्तारी जुर्माना वसूला
जनवरी 315 231 148150
फरवरी 296 216 147850
मार्च 367 280 179600
अप्रैल 367 264 168450
मई 377 275 194400
जून 361 253 169150
जुलाई 323 235 134900
अगस्त 318 208 117150
सितंबर 382 265 129950

आपातकालीन स्थिति में कर सकते हैं चेन पुलिंग: प्रियंका शर्मा ने बताया कि ट्रेन में चेन पुलिंग करने की व्यवस्था आपातकालीन स्थिति के लिए होती है. अगर कोई बच्चा छूट जाए, किसी बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति की ट्रेन छूट जाए, चिकित्सा की आपात स्थिति हो, डकैती, लूटपाट या आग लगने की स्थिति में यात्री चेन पुलिंग कर सकते है. इसे वैध माना जाता है. ऐसे में कार्रवाई नहीं होगी.

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