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Delhi liquor scam: सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के खिलाफ CBI 3 दिन में वापस लेगी लुक आउट नोटिस - दिल्ली शराब घोटाला

दिल्ली शराब घोटाले के सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के लिए राहत भरी खबर है. CBI ने गुरुवार को कोर्ट को बताया कि वो दो से तीन दिन में लुक आउट नोटिस को वापस ले लेगी. इसके बाद अरोड़ा 15 जून को अपनी फैमिली के साथ विदेश जा सकेंगे.

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Published : Jun 8, 2023, 9:24 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कथित आबकारी घोटाले में सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के खिलाफ लुक आउट नोटिस के मामले को खत्म करने को लेकर गुरुवार को सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल किया. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि दो-तीन दिन में अरोड़ा के खिलाफ लुक आउट नोटिस का मामला खत्म कर दिया जाएगा.

इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि जब कोई व्यक्ति अब आरोपी नहीं है तो उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) कैसे जारी रखा जा सकता है. अरोड़ा द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पांच जून को यह सवाल पूछा. जिसमें उनके खिलाफ जारी एलओसी को वापस लेने की मांग की गई थी. दिनेश अब सीबीआई का गवाह बन गया है.

कोर्ट ने CBI की खिंचाई की थीः विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीबीआई की खिंचाई की थी और पूछा कि एलओसी को किस प्रावधान के तहत जारी रखा जा सकता है? बेहतर होगा कि आप इसे वापस ले लें. अगर अदालत एलओसी के आधार पर आदेश पारित करती है तो कड़े शब्दों में पारित किया जाएगा. सीबीआई के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ने प्रस्तुत किया कि दिनेश अरोड़ा की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एलओसी जारी है.

ये भी पढ़ेंः Delhi liquor scam: आरोपित अरुण रामचंद्र पिल्लई की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट से खारिज

कोर्ट ने पूछा कि आप (सीबीआई) कब तक एलओसी जारी रखेंगे? अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी और वकील आर के ठाकुर से एलओसी जारी करने और वापस लेने के लिए दिशा-निर्देश प्रस्तुत करने को कहा. संयुक्त अनुरोध पर मामले को आठ जून तक के लिए स्थगित कर दिया था. वकील आरके ठाकुर ने अदालत को सूचित किया कि दिनेश अरोड़ा को अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ 15 जून को नीदरलैंड जाना है. उनका बड़ा बेटा वहीं पढ़ता था. नवंबर 2022 में अदालत ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कथित सहयोगी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को कथित आबकारी नीति मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी.

ये भी पढ़ेंः मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को 100 दिन पूरे, तिहाड़ जेल से लिखे चार पत्र

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कथित आबकारी घोटाले में सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के खिलाफ लुक आउट नोटिस के मामले को खत्म करने को लेकर गुरुवार को सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल किया. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि दो-तीन दिन में अरोड़ा के खिलाफ लुक आउट नोटिस का मामला खत्म कर दिया जाएगा.

इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि जब कोई व्यक्ति अब आरोपी नहीं है तो उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) कैसे जारी रखा जा सकता है. अरोड़ा द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पांच जून को यह सवाल पूछा. जिसमें उनके खिलाफ जारी एलओसी को वापस लेने की मांग की गई थी. दिनेश अब सीबीआई का गवाह बन गया है.

कोर्ट ने CBI की खिंचाई की थीः विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीबीआई की खिंचाई की थी और पूछा कि एलओसी को किस प्रावधान के तहत जारी रखा जा सकता है? बेहतर होगा कि आप इसे वापस ले लें. अगर अदालत एलओसी के आधार पर आदेश पारित करती है तो कड़े शब्दों में पारित किया जाएगा. सीबीआई के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ने प्रस्तुत किया कि दिनेश अरोड़ा की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एलओसी जारी है.

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कोर्ट ने पूछा कि आप (सीबीआई) कब तक एलओसी जारी रखेंगे? अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी और वकील आर के ठाकुर से एलओसी जारी करने और वापस लेने के लिए दिशा-निर्देश प्रस्तुत करने को कहा. संयुक्त अनुरोध पर मामले को आठ जून तक के लिए स्थगित कर दिया था. वकील आरके ठाकुर ने अदालत को सूचित किया कि दिनेश अरोड़ा को अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ 15 जून को नीदरलैंड जाना है. उनका बड़ा बेटा वहीं पढ़ता था. नवंबर 2022 में अदालत ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कथित सहयोगी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को कथित आबकारी नीति मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी.

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