नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के दाती महाराज और उसके तीन भाइयों के खिलाफ रेप मामले में आज सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की है. सीबीआई ने कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में पूरक चार्जशीट दाखिल की है.
CBI को और समय देने से मना कर दिया था
पिछले 15 फरवरी को साकेत कोर्ट ने पूरक चार्जशीट दाखिल करने के लिए और समय देने की सीबीआई की मांग को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 3 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया था.
दरअसल इस मामले में अंतिम मौका दिए जाने के बाद भी सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल नहीं की. सुनवाई के दौरान जब सीबीआई ने और समय देने की मांग की तो कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया.
2018 में सीबीआई जांच का आदेश दिया था
3 अक्टूबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट भी दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं था.
जब हाईकोर्ट ने आरोप पत्र में पुलिस को अब तक दाती महाराज को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की बात देखी तो वो नाराज हो गया. तब हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर करने का निर्देश दिया था.
जनवरी 2019 को मिली थी जमानत
दाती महाराज को 22 जनवरी 2019 को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी. कोर्ट ने दाती महाराज और उसके तीन भाईयों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. कोर्ट ने निर्देश दिया था कि दाती महाराज किसी भी तरह जांच को प्रभावित नहीं करेंगे.
वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. कोर्ट ने कहा था कि वो पीड़िता और उसके परिजनों से संपर्क नहीं करेंगे. कोर्ट ने दाती महाराज को कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश जाने पर रोक लगाई है.