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अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत, सबको जॉइनिंग देने के आधिकारिक आदेश जारी - अतिथि शिक्षक

दिल्ली में सभी अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग करने के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं. दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने आदेश दिया है कि उन सभी अतिथि शिक्षकों को जो शैक्षणिक सत्र 2019-20 तक कार्यरत थे, स्कूल में हर विषय के लिए खाली पदों के अनुसार तीन दिन के अंदर नियुक्ति दी जाए.

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अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति
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Published : Sep 29, 2020, 1:31 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया. बता दें कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर जारी कर तीन दिन के अंदर सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं. हालांकि ये भी स्पष्ट किया गया है कि नॉन-सीटेट शिक्षकों को जॉइनिंग नहीं दी जाएगी.

जॉइनिंग देने के आधिकारिक आदेश जारी
अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग के आदेश जारी
वहीं शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों में ऑनलाइन क्लास सहित बाकी शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सके और बच्चों की पढ़ाई को कोई नुकसान हो. इसलिए उन सभी अतिथि शिक्षकों को जो शैक्षणिक सत्र 2019-20 तक कार्यरत थे, स्कूल में हर विषय के लिए खाली पदों के अनुसार तीन दिन के अंदर नियुक्ति दी जाए.
नॉन-सीटेट शिक्षकों को नहीं मिलेगी जॉइनिंग
इस आधिकारिक आदेश के बाद जहां सभी अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, वहीं नॉन-सीटेट अतिथि शिक्षकों के हाथ निराशा लगी है. सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि नॉन-सीटेट शिक्षकों को जॉइनिंग नहीं दी जाएगी.
लंबे समय से है स्पष्ट आधिकारिक आदेश का था इंतजार
बता दें कि 10 मई के बाद से अनुबंध खत्म हो जाने के चलते अतिथि शिक्षक बेरोजगार बैठे थे. वहीं जुलाई के मध्य में अतिथि शिक्षकों के जॉइनिंग को लेकर सर्कुलर जारी हुआ था, लेकिन उसमें इच्छुक शिक्षकों के जॉइनिंग की बात कही गई थी. जिसको लेकर कई अतिथि शिक्षकों ने आरोप लगाया था कि सर्कुलर का मनमाना मतलब निकालते हुए एचओएस उन्हें जॉइनिंग नहीं दे रहे हैं और नया सर्कुलर जारी करने की मांग की गई थी.

नई दिल्ली: राजधानी के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया. बता दें कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर जारी कर तीन दिन के अंदर सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं. हालांकि ये भी स्पष्ट किया गया है कि नॉन-सीटेट शिक्षकों को जॉइनिंग नहीं दी जाएगी.

जॉइनिंग देने के आधिकारिक आदेश जारी
अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग के आदेश जारी
वहीं शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों में ऑनलाइन क्लास सहित बाकी शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सके और बच्चों की पढ़ाई को कोई नुकसान हो. इसलिए उन सभी अतिथि शिक्षकों को जो शैक्षणिक सत्र 2019-20 तक कार्यरत थे, स्कूल में हर विषय के लिए खाली पदों के अनुसार तीन दिन के अंदर नियुक्ति दी जाए.
नॉन-सीटेट शिक्षकों को नहीं मिलेगी जॉइनिंग
इस आधिकारिक आदेश के बाद जहां सभी अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, वहीं नॉन-सीटेट अतिथि शिक्षकों के हाथ निराशा लगी है. सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि नॉन-सीटेट शिक्षकों को जॉइनिंग नहीं दी जाएगी.
लंबे समय से है स्पष्ट आधिकारिक आदेश का था इंतजार
बता दें कि 10 मई के बाद से अनुबंध खत्म हो जाने के चलते अतिथि शिक्षक बेरोजगार बैठे थे. वहीं जुलाई के मध्य में अतिथि शिक्षकों के जॉइनिंग को लेकर सर्कुलर जारी हुआ था, लेकिन उसमें इच्छुक शिक्षकों के जॉइनिंग की बात कही गई थी. जिसको लेकर कई अतिथि शिक्षकों ने आरोप लगाया था कि सर्कुलर का मनमाना मतलब निकालते हुए एचओएस उन्हें जॉइनिंग नहीं दे रहे हैं और नया सर्कुलर जारी करने की मांग की गई थी.
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