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गुरु रविदास का मंदिर बनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अशोक तंवर - सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली में गुरु रविदास का मंदिर तोड़ने के मामले को लेकर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.

रविदास का मंदिर बनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अशोक तंवर, etv bharat
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Published : Aug 27, 2019, 10:36 PM IST

नई दिल्ली: हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने दिल्ली के तुगलकाबाद में तोड़े गए गुरु रविदास के मंदिर को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. मंदिर दोबारा बनवाने के लिए तंवर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है.

  • Delhi Sant Ravidas Temple demolition case: Congress Haryana President Ashok Tanwar has moved Supreme Court seeking rebuilding of the Ravidas Temple. (File pic) pic.twitter.com/3nk3EO0OP0

    — ANI (@ANI) August 27, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बता दें कि दिल्ली के तुगलकाबाद के जहांपनाह जंगल में स्थित संत रविदास के मंदिर को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोर्ट के आदेश के बाद10 अगस्त को तोड़ दिया था. दिल्ली, हरियाणा समेत आस-पास के दलित समुदाय के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था. इससे पहले 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि गुरु रविदास जयंती समारोह समिति ने जंगल में स्थित इस स्थान को खाली न कर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है.

इस मामले पर अदालत ने कहा था कि गुरु रविदास मंदिर पर कोर्ट के फैसले को राजनीतिक रंग में नहीं देखना चाहिए. कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की राज्य सरकारों को कहा था कि इस मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए. अदालत ने कहा था कि हर चीज पर राजनीतिक नजरिया नहीं हो सकता. हमारे आदेश को राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए.

नई दिल्ली: हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने दिल्ली के तुगलकाबाद में तोड़े गए गुरु रविदास के मंदिर को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. मंदिर दोबारा बनवाने के लिए तंवर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है.

  • Delhi Sant Ravidas Temple demolition case: Congress Haryana President Ashok Tanwar has moved Supreme Court seeking rebuilding of the Ravidas Temple. (File pic) pic.twitter.com/3nk3EO0OP0

    — ANI (@ANI) August 27, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बता दें कि दिल्ली के तुगलकाबाद के जहांपनाह जंगल में स्थित संत रविदास के मंदिर को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोर्ट के आदेश के बाद10 अगस्त को तोड़ दिया था. दिल्ली, हरियाणा समेत आस-पास के दलित समुदाय के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था. इससे पहले 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि गुरु रविदास जयंती समारोह समिति ने जंगल में स्थित इस स्थान को खाली न कर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है.

इस मामले पर अदालत ने कहा था कि गुरु रविदास मंदिर पर कोर्ट के फैसले को राजनीतिक रंग में नहीं देखना चाहिए. कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की राज्य सरकारों को कहा था कि इस मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए. अदालत ने कहा था कि हर चीज पर राजनीतिक नजरिया नहीं हो सकता. हमारे आदेश को राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए.

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गुरु रविदास का मंदिर बनवाने के लिए अशोक तंवर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट



दिल्ली में गुरु रविदास का मंदिर तोड़ने के मामले को लेकर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.



चंडीगढ़/दिल्ली: हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने दिल्ली के तुगलकाबाद में तोड़े गए गुरु रविदास के मंदिर को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. मंदिर दोबारा बनवाने के लिए तंवर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है.

बता दें कि दिल्ली के तुगलकाबाद के जहांपनाह जंगल में स्थित संत रविदास के मंदिर को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 10 अगस्त को तोड़ दिया था. दिल्ली समेत आस-पास के दलित समुदाय के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था. इससे पहले 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि गुरु रविदास जयंती समारोह समिति ने जंगल में स्थित इस स्थान को खाली न कर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है.

इस मामले पर सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. तब अदालत ने कहा था कि गुरु रविदास मंदिर पर कोर्ट के फैसले को 'राजनीतिक रंग' में नहीं देखना चाहिए. कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की राज्य सरकारों को कहा था कि इस मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए. अदालत ने कहा था कि हर चीज पर राजनीतिक नजरिया नहीं हो सकता. हमारे आदेश को राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए.

 


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