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New GST Rule: केजरीवाल बोले- केंद्र के नए जीएसटी नियम से ED से बचता फिरेगा व्यापारी, ये तुरंत वापस हो

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधीन ला दिया है, जो खतरनाक है. नए नियम से व्यापारी व्यापार करने की बजाए अपने आपको बस ईडी से बचाता फिरेगा.

अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल
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Published : Jul 11, 2023, 3:27 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के विज्ञान भवन में जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग चल रही है. इसमें कई राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए हैं. बैठक से पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीलवाल नें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को ईडी के साथ सूचना आदान-प्रदान की मिली अनुमति को बेहद खतरनाक बताया. CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और देश के व्यापारियों के साथ हैं.

उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता- कुछ मजबूरी में, कुछ जानबूझकर. केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले जीएसटी को भी ED में शामिल कर दिया. यानी अब अगर कोई व्यापारी GST नहीं देता तो ED उसे सीधे गिरफ्तार करेगी और बेल भी नहीं मिलेगी. जीएसटी प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा GST भी दे रहे हैं, उन्हें किसी प्रावधान में फंसाकर जेल में भी डाला जा सकता है. यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे जेल भेज देगी. ये बेहद खतरनाक है. व्यापारी व्यापार करने की बजाए अपने को बस ईडी से बचाता फिरेगा. देश के छोटे-छोटे व्यापारी भी इसकी चपेट में आ जाएंगे. ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है.

  • हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और देश के व्यापारियों के साथ हैं। https://t.co/oFEgAZiojS

    — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

व्यापारी सरकार के इस कदम से परेशान: व्यापारिक संस्था चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने इस मामले पर पहले ही चिंता व्यक्त कर चुकी है. CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि 7 जुलाई को वित्त मंत्रालय की ओर से आए नोटिफिकेशन से व्यापारी परेशान हैं. इसमें जीएसटी को PMLA (ED) से जोड़ा गया है.

  • केंद्र सरकार में 7 July को Notification निकाला है कि अब GST भी PMLA Act में आएगा।

    इसका मतलब है कि 1 Crore 38 Lakh GST देने वाले व्यापारी ED के शिकंजे में आ जाएंगे।

    ED किसी भी बड़े-छोटे दुकानदार पर PMLA लगा देगी और उसे Bail नहीं मिलेगी।

    इससे तो कोई भी व्यापार नहीं कर पाएगा और… pic.twitter.com/nSubbAibQX

    — AAP (@AamAadmiParty) July 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बृजेश गोयल ने कहना है कि नए नियम में यह स्पष्ट होना चाहिए कि GST के मामलों में PMLA का अधिकार क्षेत्र क्या होगा? इसमें क्या सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा या GST की तरह PMLA भी पैररल अथॉरिटी बनेगा. कौन से मामले GST में निपटाए जाएंगे? किन केस को ED देखेगा? ED के पास क्या अधिकार क्षेत्र होंगे? ऐसे बहुत से सवालों का जवाब व्यापारी को चाहिए.

ये भी पढ़ें: नए जीएसटी नियम की तैयारी: ज्यादा आईटीसी लेने पर वजह बतानी होगी या उसे लौटाना होगा

ये भी पढ़ें: Money Laundering Law: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, GST चोरी करने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग-रोधी कानून तहत होगी कार्रवाई

नई दिल्ली: दिल्ली के विज्ञान भवन में जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग चल रही है. इसमें कई राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए हैं. बैठक से पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीलवाल नें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को ईडी के साथ सूचना आदान-प्रदान की मिली अनुमति को बेहद खतरनाक बताया. CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और देश के व्यापारियों के साथ हैं.

उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता- कुछ मजबूरी में, कुछ जानबूझकर. केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले जीएसटी को भी ED में शामिल कर दिया. यानी अब अगर कोई व्यापारी GST नहीं देता तो ED उसे सीधे गिरफ्तार करेगी और बेल भी नहीं मिलेगी. जीएसटी प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा GST भी दे रहे हैं, उन्हें किसी प्रावधान में फंसाकर जेल में भी डाला जा सकता है. यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे जेल भेज देगी. ये बेहद खतरनाक है. व्यापारी व्यापार करने की बजाए अपने को बस ईडी से बचाता फिरेगा. देश के छोटे-छोटे व्यापारी भी इसकी चपेट में आ जाएंगे. ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है.

  • हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और देश के व्यापारियों के साथ हैं। https://t.co/oFEgAZiojS

    — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

व्यापारी सरकार के इस कदम से परेशान: व्यापारिक संस्था चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने इस मामले पर पहले ही चिंता व्यक्त कर चुकी है. CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि 7 जुलाई को वित्त मंत्रालय की ओर से आए नोटिफिकेशन से व्यापारी परेशान हैं. इसमें जीएसटी को PMLA (ED) से जोड़ा गया है.

  • केंद्र सरकार में 7 July को Notification निकाला है कि अब GST भी PMLA Act में आएगा।

    इसका मतलब है कि 1 Crore 38 Lakh GST देने वाले व्यापारी ED के शिकंजे में आ जाएंगे।

    ED किसी भी बड़े-छोटे दुकानदार पर PMLA लगा देगी और उसे Bail नहीं मिलेगी।

    इससे तो कोई भी व्यापार नहीं कर पाएगा और… pic.twitter.com/nSubbAibQX

    — AAP (@AamAadmiParty) July 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बृजेश गोयल ने कहना है कि नए नियम में यह स्पष्ट होना चाहिए कि GST के मामलों में PMLA का अधिकार क्षेत्र क्या होगा? इसमें क्या सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा या GST की तरह PMLA भी पैररल अथॉरिटी बनेगा. कौन से मामले GST में निपटाए जाएंगे? किन केस को ED देखेगा? ED के पास क्या अधिकार क्षेत्र होंगे? ऐसे बहुत से सवालों का जवाब व्यापारी को चाहिए.

ये भी पढ़ें: नए जीएसटी नियम की तैयारी: ज्यादा आईटीसी लेने पर वजह बतानी होगी या उसे लौटाना होगा

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