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Soumya Viswanathan Murder Case: 13 साल और 320 तारीखों की सुनवाई के बाद दोषी ठहराए गए पांचों आरोपित, जानें पूरा घटनाक्रम

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में बुधवार को कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उनकी सजा पर बहस के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है. आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम... Soumya Viswanathan Murder, Saket Court Delhi

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 19, 2023, 6:51 PM IST

नई दिल्ली: टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के पांचों आरोपितों को बुधवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी ठहराया. अदालत ने उनको सजा सुनाने के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय कर दी. सौम्या के परिवार को न्याय के लिए कोर्ट के चक्कर काटते हुए 15 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ है. इस हत्याकांड का खुलासा करने में पुलिस को छह महीने का समय लगा, जबकि सबूत पेश करने में 13 साल का वक्त.

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले का पूरा घटनाक्रम
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले का पूरा घटनाक्रम

ये भी पढ़ें: सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस : अमित शुक्ला को इलाज के लिए छह हफ्ते की अंतरिम जमानत

13 साल के दौरान इस मामले में 320 तारीखें पड़ी. इन तारीखों पर सुनवाई हुई और मामला आगे बढ़ता चला गया. आइए जानते हैं इस हत्याकांड की जांच की शुरुआत किस तरह हुई और किस तरह जांच आगे बढ़ी और एक अन्य हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपितों के कबूलनामे के बाद सौम्या की हत्या का खुलासा हुआ.

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले का पूरा घटनाक्रम
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले का पूरा घटनाक्रम
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले का पूरा घटनाक्रम
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले का पूरा घटनाक्रम

उल्लेखनीय है कि पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 की अलसुबह उनकी कार में काम से घर लौटते समय गोली मार का हत्या कर दी गई थी. शुरुआत में पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या के पीछे का मकसद डकैती था, लेकिन पांच आरोपितों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय शेट्टी को उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया. मार्च 2009 से ही आरोपी हिरासत में है. आरोपी बलजीत, रवि कपूर और अमित शुक्ला को पहले 2009 में आईटी एग्जीक्यूटिव जिगीषा घोष की हत्या में दोषी ठहराया गया था.

ये भी पढ़ें: जिगिषा घोष मर्डर: दोषी रवि कपूर को हुआ कोरोना, HC ने जमानत देने से किया इनकार

ये भी पढ़ें: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया, सजा पर बहस 26 अक्टूबर को




नई दिल्ली: टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के पांचों आरोपितों को बुधवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी ठहराया. अदालत ने उनको सजा सुनाने के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय कर दी. सौम्या के परिवार को न्याय के लिए कोर्ट के चक्कर काटते हुए 15 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ है. इस हत्याकांड का खुलासा करने में पुलिस को छह महीने का समय लगा, जबकि सबूत पेश करने में 13 साल का वक्त.

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले का पूरा घटनाक्रम
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले का पूरा घटनाक्रम

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13 साल के दौरान इस मामले में 320 तारीखें पड़ी. इन तारीखों पर सुनवाई हुई और मामला आगे बढ़ता चला गया. आइए जानते हैं इस हत्याकांड की जांच की शुरुआत किस तरह हुई और किस तरह जांच आगे बढ़ी और एक अन्य हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपितों के कबूलनामे के बाद सौम्या की हत्या का खुलासा हुआ.

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले का पूरा घटनाक्रम
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले का पूरा घटनाक्रम
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले का पूरा घटनाक्रम
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले का पूरा घटनाक्रम

उल्लेखनीय है कि पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 की अलसुबह उनकी कार में काम से घर लौटते समय गोली मार का हत्या कर दी गई थी. शुरुआत में पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या के पीछे का मकसद डकैती था, लेकिन पांच आरोपितों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय शेट्टी को उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया. मार्च 2009 से ही आरोपी हिरासत में है. आरोपी बलजीत, रवि कपूर और अमित शुक्ला को पहले 2009 में आईटी एग्जीक्यूटिव जिगीषा घोष की हत्या में दोषी ठहराया गया था.

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