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जेएनयू में देशविरोधी नारे लगाने के सभी आरोपियों को मिली जमानत - Umar Khalid

जेएनयू में देशविरोधी नारे लगाने के मामले में आज जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद दूसरे आरोपियों के साथ पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस मामले के सात आरोपियों को जमानत दे दी. मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी.

All accused got anti-national slogans in JNU
देशविरोधी
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Published : Mar 15, 2021, 11:32 AM IST

Updated : Mar 15, 2021, 3:30 PM IST

नई दिल्ली: जेएनयू में देशविरोधी नारे लगाने के मामले में आज जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद दूसरे आरोपियों के साथ पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस मामले के सात आरोपियों को जमानत दे दिया. मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी.

सभी आरोपियों को मिली जमानत
आरोपियों को मिली जमानत

आज कन्हैया कुमार की ओर से वकील सुशील बजाज ने कन्हैया कुमार की पेशी से छूट की मांग की. उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार की सामाजिक जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें पेशी से छूट दी जाए। तब कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी पर हम बाद में विचार करेंगे. सुनवाई के दौरान उमर खालिद को भी कोर्ट में पेश किया गया.

सभी आरोपियों को मिली जमानत

आरोपी उमर खालिद और अनिर्बाण भट्टाचार्या की ओर से वकील सान्या कुमार पेश हुए. वकील वारिशा फरासत आरोपियों आकिब, मुजीब, उमर गुल, रईस रसूल, बशारत अली, खालिद बशीर की ओर से पेश हुईं और उनकी नियमित जमानत अर्जी दाखिल की. कोर्ट ने आकिब, मुजीब, उमर गुल, रईस रसूल, बशारत अली, खालिद बशीर को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दिया. बता दें कि कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बाण भट्टाचार्य को कोर्ट पहले ही जमानत दे चुकी है.

दिल्ली सरकार ने केस चलाने की अनुमति दी थी

पिछले 16 फरवरी को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में दिल्ली सरकार ने 27 फरवरी 2020 को कन्हैया कुमार समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी थी. दिल्ली सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. बता दें कि इस मामले में दिल्ली सरकार की स्वीकृति को लेकर कोर्ट ने कई बार दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी.

कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार किया

6 फरवरी 2019 को ने कोर्ट दिल्ली पुलिस के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि अभी चार्जशीट के लिए ज़रूरी मंजूरी दिल्ली सरकार से नहीं मिली है. कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दायर करने से पहले अनुमति ले लेनी चाहिए थी. अब दिल्ली सरकार से कहिए वो जल्द मंजूरी दे. अनिश्चित समय तक ऐसे फ़ाइल को लटकाया नहीं जा सकता.


ये भी पढ़ें:-JNU देशद्रोह मामला: कन्हैया कुमार और उमर खालिद की कोर्ट में पेशी आज

12 सौ पेजों का है चार्जशीट

14 जनवरी 2019 को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था। करीब 12 सौ पेजों के इस चार्जशीट में सीट में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्वाण भट्टाचार्य को आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में सात अन्य कश्मीरी छात्रों के भी नाम शामिल हैं। चार्ज शीट में देशद्रोह, धोखाधड़ी,इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी , गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होना, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाया गया है. बता दें कि 9 फरवरी 2016 को जेएनयू कैंपस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया कुमार , उमर खालिद और अनिर्वाण भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया था.

नई दिल्ली: जेएनयू में देशविरोधी नारे लगाने के मामले में आज जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद दूसरे आरोपियों के साथ पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस मामले के सात आरोपियों को जमानत दे दिया. मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी.

सभी आरोपियों को मिली जमानत
आरोपियों को मिली जमानत

आज कन्हैया कुमार की ओर से वकील सुशील बजाज ने कन्हैया कुमार की पेशी से छूट की मांग की. उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार की सामाजिक जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें पेशी से छूट दी जाए। तब कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी पर हम बाद में विचार करेंगे. सुनवाई के दौरान उमर खालिद को भी कोर्ट में पेश किया गया.

सभी आरोपियों को मिली जमानत

आरोपी उमर खालिद और अनिर्बाण भट्टाचार्या की ओर से वकील सान्या कुमार पेश हुए. वकील वारिशा फरासत आरोपियों आकिब, मुजीब, उमर गुल, रईस रसूल, बशारत अली, खालिद बशीर की ओर से पेश हुईं और उनकी नियमित जमानत अर्जी दाखिल की. कोर्ट ने आकिब, मुजीब, उमर गुल, रईस रसूल, बशारत अली, खालिद बशीर को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दिया. बता दें कि कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बाण भट्टाचार्य को कोर्ट पहले ही जमानत दे चुकी है.

दिल्ली सरकार ने केस चलाने की अनुमति दी थी

पिछले 16 फरवरी को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में दिल्ली सरकार ने 27 फरवरी 2020 को कन्हैया कुमार समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी थी. दिल्ली सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. बता दें कि इस मामले में दिल्ली सरकार की स्वीकृति को लेकर कोर्ट ने कई बार दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी.

कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार किया

6 फरवरी 2019 को ने कोर्ट दिल्ली पुलिस के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि अभी चार्जशीट के लिए ज़रूरी मंजूरी दिल्ली सरकार से नहीं मिली है. कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दायर करने से पहले अनुमति ले लेनी चाहिए थी. अब दिल्ली सरकार से कहिए वो जल्द मंजूरी दे. अनिश्चित समय तक ऐसे फ़ाइल को लटकाया नहीं जा सकता.


ये भी पढ़ें:-JNU देशद्रोह मामला: कन्हैया कुमार और उमर खालिद की कोर्ट में पेशी आज

12 सौ पेजों का है चार्जशीट

14 जनवरी 2019 को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था। करीब 12 सौ पेजों के इस चार्जशीट में सीट में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्वाण भट्टाचार्य को आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में सात अन्य कश्मीरी छात्रों के भी नाम शामिल हैं। चार्ज शीट में देशद्रोह, धोखाधड़ी,इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी , गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होना, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाया गया है. बता दें कि 9 फरवरी 2016 को जेएनयू कैंपस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया कुमार , उमर खालिद और अनिर्वाण भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया था.

Last Updated : Mar 15, 2021, 3:30 PM IST
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