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अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपी अनूप गुप्ता को मिली जमानत - रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने अनूप गुप्ता को दी जमानत

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी केआरबीएल कंपनी के डायरेक्टर अनूप गुप्ता को जमानत दे दी है.

AgustaWestland case accused Anup Gupta gets bail
AgustaWestland case accused Anup Gupta gets bail
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Published : Apr 5, 2021, 8:28 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी केआरबीएल कंपनी के डायरेक्टर अनूप गुप्ता को जमानत दे दी है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और पांच-पांच लाख रुपये के दो जमानती पर जमानत देने का आदेश दिया.

साक्ष्यों से छेड़छाड़ की दलील खारिज

कोर्ट ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में अनूप गुप्ता से बड़ी भूमिका के आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. कोर्ट ने ईडी की इस दलील को खारिज कर दिया कि अनूप गुप्ता साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी साक्ष्य दस्तावेजी और बैंक लेन-देन से जुड़े हुए हैं. कोर्ट ने ईडी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि अनूप गुप्ता गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पूरक शिकायत दाखिल कर दी गई है और गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं.

बिना अनुमति देश छोड़कर नहीं जाने का आदेश

कोर्ट ने कहा कि आरोपी 62 वर्ष का है और उसकी जड़ें समाज से जुड़ी हुई हैं और वो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता है. आरोपी का पूरे देश में व्यापार है और वह आयकर देता है. ऐसे में उसके भागने की कोई संभावना नजर नहीं आती है.

कोर्ट ने कहा कि आरोपी को कई बीमारियां हैं और उसे इलाज की जरुरत है. कोर्ट ने आरोपी अनूप गुप्ता को निर्देश दिया को वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा. कोर्ट ने आरोपी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़ने पर रोक लगा दिया है.

कोर्ट ने अनूप गुप्ता को निर्देश दिया कि वो जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी उपलब्ध कराएं. अगर मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी बदलता है तो जांच अधिकारी को सूचना देनी होगी.

चार आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया था

पिछले 30 मार्च को कोर्ट ने अनूप गुप्ता और तीन दूसरे आरोपियों के खिलाफ दायर नौंवी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने अनूप गुप्ता और दूसरे तीन आरोपियों को 5 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. कोर्ट ने अनूप गुप्ता के अलावा अनुराग पोतदार, मेसर्स केआरबीएल डीएमसीसी और मेसर्स केआरबीएल लिमिटेड के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है.

कोर्ट ने कहा कि चारो आरोपियों के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वो आरोपी अनूप गुप्ता को चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराएं.

3600 करोड़ रुपये का घोटाला

3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था. 23

अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.

पूर्व वायुसेना प्रमुख भी हैं आरोपी

चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी को आरोपी बनाया गया है. इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपी नहीं बनाया गया है क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है.

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी केआरबीएल कंपनी के डायरेक्टर अनूप गुप्ता को जमानत दे दी है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और पांच-पांच लाख रुपये के दो जमानती पर जमानत देने का आदेश दिया.

साक्ष्यों से छेड़छाड़ की दलील खारिज

कोर्ट ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में अनूप गुप्ता से बड़ी भूमिका के आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. कोर्ट ने ईडी की इस दलील को खारिज कर दिया कि अनूप गुप्ता साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी साक्ष्य दस्तावेजी और बैंक लेन-देन से जुड़े हुए हैं. कोर्ट ने ईडी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि अनूप गुप्ता गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पूरक शिकायत दाखिल कर दी गई है और गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं.

बिना अनुमति देश छोड़कर नहीं जाने का आदेश

कोर्ट ने कहा कि आरोपी 62 वर्ष का है और उसकी जड़ें समाज से जुड़ी हुई हैं और वो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता है. आरोपी का पूरे देश में व्यापार है और वह आयकर देता है. ऐसे में उसके भागने की कोई संभावना नजर नहीं आती है.

कोर्ट ने कहा कि आरोपी को कई बीमारियां हैं और उसे इलाज की जरुरत है. कोर्ट ने आरोपी अनूप गुप्ता को निर्देश दिया को वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा. कोर्ट ने आरोपी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़ने पर रोक लगा दिया है.

कोर्ट ने अनूप गुप्ता को निर्देश दिया कि वो जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी उपलब्ध कराएं. अगर मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी बदलता है तो जांच अधिकारी को सूचना देनी होगी.

चार आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया था

पिछले 30 मार्च को कोर्ट ने अनूप गुप्ता और तीन दूसरे आरोपियों के खिलाफ दायर नौंवी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने अनूप गुप्ता और दूसरे तीन आरोपियों को 5 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. कोर्ट ने अनूप गुप्ता के अलावा अनुराग पोतदार, मेसर्स केआरबीएल डीएमसीसी और मेसर्स केआरबीएल लिमिटेड के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है.

कोर्ट ने कहा कि चारो आरोपियों के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वो आरोपी अनूप गुप्ता को चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराएं.

3600 करोड़ रुपये का घोटाला

3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था. 23

अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.

पूर्व वायुसेना प्रमुख भी हैं आरोपी

चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी को आरोपी बनाया गया है. इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपी नहीं बनाया गया है क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है.

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