नई दिल्ली: दिल्ली में सोमवार शाम हुई बारिश का असर प्रदूषण पर देखने को मिल रहा है. बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के शहरों में प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखने को मिला है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (अक्यूआई) में गिरावट के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण (ग्रैप-3) की पाबंदियों को हटा दिया है.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग में दिल्ली एनसीआर के शहरों में प्रदूषण कम होने पर मंगलवार को बैठक की. इसके बाद ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियों को हटाने का निर्णय लिया गया. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 5 नवंबर को ग्रैप-3 लागू किया गया था. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के बढ़ते हालातों को देखते हुए 1 अक्टूबर को ग्रैप लागू किया था.
एक्यूआई बढ़ने पर 21 अक्टूबर को ग्रैप-1 लागू किया गया था. इसके बाद 2 नवंबर को ग्रैप-2 लागू किया गया. मंगलवार को बैठक के बाद जारी रिपोर्ट में गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि 27 नवंबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 था, जो बारिश के कारण घटकर मंगलवार को 312 हो गया. एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 के बीच होने पर ग्रैप - 3 लागू करने का नियम है. एक्यूआई कम होने से ग्रैप-3 को मंगलवार से ही तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया. अब दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 और 2 की पाबंदियां लागू रहेंगी.
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जानें अब क्या रहेगी पाबंदियां: दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों संचालन से रोक हटाई गई. अभी तक इन वाहनों के संचालन पर रोक थी. रेलवे, मेट्रो राष्ट्रीय सुरक्षा और महत्व से जुड़ी परियोजनाओं को निर्माण व ध्वस्तीकरण की छूट दी गई है. अन्य निजी निर्माण और ध्वस्तीकरण पर रोक है.
ग्रैप 3 हटने के बाद भी दिल्ली में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल व 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक है. इसके अलावा कूड़ा जलाने (बायोमास बर्निंग), होटलों, ढाबों में कोयले और लकड़ी के तंदूर के उपयोग पर प्रतिबंध है.
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मंगलवार को दिल्ली एनसीआर के शहरों का एक्यूआई:
शहर | एक्यूआई |
दिल्ली | 312 |
फरीदाबाद | 250 |
गाजियाबाद | 250 |
ग्रेटर नोएडा | 274 |
गुरुग्राम | 196 |
नोएडा | 261 |