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Manish Sisodia's bail rejected: होली व रक्षाबंधन के बाद अब जेल में ही मनेगी सिसोदिया की दिवाली

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को जमानत याचिका खारिज होने के बाद मनीष सिसोदिया की दिवाली भी जेल में ही मनेगी. Sisodia will celebrate Diwali in jail itself, Delhi excise scam

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 30, 2023, 3:38 PM IST

नई दिल्ली: कथित दिल्ली आबकारी घोटाला और उससे जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अब दिवाली भी जेल में ही मनेगी. इससे पहले 26 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद जमानत न मिलने के चलते सिसोदिया की होली और रक्षाबंधन भी जेल में ही बीत चुके हैं. गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया पिछले आठ महीने से अधिक समय से तिहाड़ जेल हैं.

कभी दिल्ली सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले सिसोदिया वित्त मंत्री होने के चलते पूरे खजाने के मालिक थे. और आज वह बैंक से पैसे निकालने के लिए भी कोर्ट के आदेश के मोहताज हैं. उन्हें अपने विधायक के रूप में मिलने वाला वेतन भी निकालने के लिए कोर्ट की अनुमति से अलग खाता खुलवाना पड़ा है. बता दें सिसोदिया का पुराना बैंक खाता ईडी ने सीज कर दिया था.

8 महीने में दो बार मिली घर पर पत्नी से मिलने की अनुमति

सिसोदिया के जेल में 8 महीने से अधिक समय के दौरान घर पर बीमार पत्नी से मिलने के लिए सिर्फ दो बार हाई कोर्ट से अनुमति मिली है. पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन जून को सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति थी. उस गिरफ्तारी के 97 दिन बाद सिसोदिया पत्नी से मिलने पुलिस अभिरक्षा में मथुरा रोड स्थित अपने सरकारी आवास पर आए थे. लेकिन, सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने की वजह उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, और सिसोदिया उनसे नहीं मिल सके थे.

हाई कोर्ट की शर्तों के चलते सिसोदिया को पत्नी से बिना मिले ही तिहाड़ जेल लौटना पड़ा था. हाई कोर्ट की शर्त के अनुसार सिसोदिया को पत्नी से सिर्फ घर पर ही सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलने की अनुमति दी थी. फिर कुछ दिन बाद पत्नी के अस्पताल से घर पहुंचने पर सिसोदिया को हाई कोर्ट ने पुरानी शर्तों पर ही पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी तब वह पत्नी से मिल सके थे.

पुलिस की उपस्थिति में मुलाकात को लेकर सिसोदिया की पत्नी ने एक पत्र जारी कर अपना दर्द भी बयान किया था. बता दें कि सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया 20 साल से मल्टीपल एस्केलेरोसिस नामक बीमारी से पीड़ित हैं उनका अपोलो अस्पताल से इलाज चल रहा है.

आबकारी घोटाले में इन आरोपितों को मिल चुकी है जमानत पर सिसोदिया को नहीं
आबकारी घोटाले में अन्य आरोपितों दिनेश अरोड़ा, राघव मगुंट, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा, अभिषेक बोइनपल्ली सहित अन्य आरोपितों को जमानत मिल चुकी है. लेकिन सिसोदिया को प्रभावशाली व्यक्ति मानते हुए निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने जमानत देने से इनकार कर दिया है.

ये भी पढ़ें: Delhi Excise Policy Scam: सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, जानें कब-कब खारिज हुई उनकी याचिका

ये भी पढ़ें: Delhi excise policy 'scam': आबकारी नीति केस में सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज



नई दिल्ली: कथित दिल्ली आबकारी घोटाला और उससे जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अब दिवाली भी जेल में ही मनेगी. इससे पहले 26 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद जमानत न मिलने के चलते सिसोदिया की होली और रक्षाबंधन भी जेल में ही बीत चुके हैं. गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया पिछले आठ महीने से अधिक समय से तिहाड़ जेल हैं.

कभी दिल्ली सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले सिसोदिया वित्त मंत्री होने के चलते पूरे खजाने के मालिक थे. और आज वह बैंक से पैसे निकालने के लिए भी कोर्ट के आदेश के मोहताज हैं. उन्हें अपने विधायक के रूप में मिलने वाला वेतन भी निकालने के लिए कोर्ट की अनुमति से अलग खाता खुलवाना पड़ा है. बता दें सिसोदिया का पुराना बैंक खाता ईडी ने सीज कर दिया था.

8 महीने में दो बार मिली घर पर पत्नी से मिलने की अनुमति

सिसोदिया के जेल में 8 महीने से अधिक समय के दौरान घर पर बीमार पत्नी से मिलने के लिए सिर्फ दो बार हाई कोर्ट से अनुमति मिली है. पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन जून को सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति थी. उस गिरफ्तारी के 97 दिन बाद सिसोदिया पत्नी से मिलने पुलिस अभिरक्षा में मथुरा रोड स्थित अपने सरकारी आवास पर आए थे. लेकिन, सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने की वजह उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, और सिसोदिया उनसे नहीं मिल सके थे.

हाई कोर्ट की शर्तों के चलते सिसोदिया को पत्नी से बिना मिले ही तिहाड़ जेल लौटना पड़ा था. हाई कोर्ट की शर्त के अनुसार सिसोदिया को पत्नी से सिर्फ घर पर ही सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलने की अनुमति दी थी. फिर कुछ दिन बाद पत्नी के अस्पताल से घर पहुंचने पर सिसोदिया को हाई कोर्ट ने पुरानी शर्तों पर ही पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी तब वह पत्नी से मिल सके थे.

पुलिस की उपस्थिति में मुलाकात को लेकर सिसोदिया की पत्नी ने एक पत्र जारी कर अपना दर्द भी बयान किया था. बता दें कि सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया 20 साल से मल्टीपल एस्केलेरोसिस नामक बीमारी से पीड़ित हैं उनका अपोलो अस्पताल से इलाज चल रहा है.

आबकारी घोटाले में इन आरोपितों को मिल चुकी है जमानत पर सिसोदिया को नहीं
आबकारी घोटाले में अन्य आरोपितों दिनेश अरोड़ा, राघव मगुंट, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा, अभिषेक बोइनपल्ली सहित अन्य आरोपितों को जमानत मिल चुकी है. लेकिन सिसोदिया को प्रभावशाली व्यक्ति मानते हुए निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने जमानत देने से इनकार कर दिया है.

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