नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) ने यूपी सरकार को झांसी के लक्ष्मी ताल के आसपास अतिक्रमण की शिकायतों की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है.
याचिका गिरिजा शंकर राय ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि झांसी के लक्ष्मी ताल के चारों तरफ अतिक्रमण कर लिया गया है. यूपी सरकार ने झांसी विकास प्राधिकरण और मास्टर प्लान 2021 का गठन किया था. झांसी में पर्यटकों को लुभाने के लिए बड़े पार्क को विकसित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉट काटे गए. झांसी विकास प्राधिकरण ने 23 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन यह कार्रवाई पूरी नहीं की गई.
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याचिकाकर्ता ने झांसी विकास प्राधिकरण की ओर से 29 मार्च 2019 के उस आदेश का जिक्र किया है जिसमें यूपी शहरी विकास अधिनियम की धारा 27 के तहत अतिक्रमणकारियों को हटाने की बात कही गई है. NGT की ओर से गठित कमेटी में जिन्हें शामिल किया गया है उनमें यूपी शहरी विकास के मुख्य सचिव, झांसी विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधि और झांसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शामिल हैं.