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आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी 2013 के एक मामले में दोषी करार - AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी

AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2013 में दंगा फैलाने के मामले में दोषी करार दिया है.

AAP MLA Akhilesh Pati Tripathi convicted in 2013 case
अखिलेश पति त्रिपाठी
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Published : Apr 9, 2021, 6:12 PM IST

Updated : Apr 9, 2021, 6:43 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2013 में दंगा फैलाने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को दोषी करार दिया है. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने इस मामले पर सजा की अवधि पर 27 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया.


2013 का है मामला

कोर्ट ने इस मामले की एक आरोपी गीता को भी दोषी करार दिया है. मामला 8 मार्च 2013 का है. शिकायतकर्ता बिट्टू झा ने शिकायत की कि अखिलेश पति त्रिपाठी अपने करीब 300 समर्थकों के साथ जीटी करनाल रोड पर लाल बाग आजादपुर पहुंचे और उसके साथ मारपीट की. बिट्टू झा ने 9 मार्च 2013 को आदर्श नगर थाने में FIR दर्ज करवाया. इस मामले में अखिलेश पति त्रिपाठी को 2015 में गिरफ्तार किया गया था.

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2013 में दंगा फैलाने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को दोषी करार दिया है. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने इस मामले पर सजा की अवधि पर 27 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया.


2013 का है मामला

कोर्ट ने इस मामले की एक आरोपी गीता को भी दोषी करार दिया है. मामला 8 मार्च 2013 का है. शिकायतकर्ता बिट्टू झा ने शिकायत की कि अखिलेश पति त्रिपाठी अपने करीब 300 समर्थकों के साथ जीटी करनाल रोड पर लाल बाग आजादपुर पहुंचे और उसके साथ मारपीट की. बिट्टू झा ने 9 मार्च 2013 को आदर्श नगर थाने में FIR दर्ज करवाया. इस मामले में अखिलेश पति त्रिपाठी को 2015 में गिरफ्तार किया गया था.

Last Updated : Apr 9, 2021, 6:43 PM IST
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