नई दिल्ली: हर महीने की तरह रविवार से शुरू हो रहा अक्टूबर का महीना भी अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. इसमें कई ऐसे नियम शामिल हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है. तो किसी भी परेशानी से बचने के लिए आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है.
1. पहला बदलाव: पुरानी शराब नीति के अनुसार बिक्री
दिल्ली में शराब की बिक्री अभी पुरानी शराब नीति के अनुसार ही होगी. एक अक्टूबर यानी कल से दिल्ली में पुरानी शराब नीति (नवंबर 2021 से पहले तक लागू) के तहत ही सरकारी दुकानों पर शराब की बिक्री को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
2. दूसरा बदलाव: ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू
दूसरे बदलाव के तहत, 1 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप लागू हो जाएगा. ग्रैप में चार चरण बनाए गए हैं. प्रदूषण स्तर के अनुसार इसमें चरण लागू किए जाएंगे. ग्रैप के चौथे चरण में सख्त पाबंदियां लगती हैं. प्रदूषित ईंधन वाले ट्रकों के परिचालन पर रोक, डीजल गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बंद, सभी तरह के निर्माण जैसी कई पाबंदियां ग्रैप के चौथे चरण में शामिल हैं.
3. तीसरा बदलाव: 2,000 रुपये के नोट बंद
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बीते 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया था. इन्हें बैंकों और आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जमा कराने या बदलवाने के लिए 30 सितंबर 2023 तक की डेडलाइन तय की थी, जो आज खत्म हो रही है. यानी कल से ये नोट बिल्कुल नहीं चलेंगे. हालांकि, केंद्रीय बैंक इन नोटों की वापसी को लेकर कोई नया अपडेट भी जारी कर सकता है. बीते 31 अगस्त 2023 तक कुल में से 93 फीसदी नोट वापस आ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद 24,000 करोड़ मूल्य के ये नोट सर्कुलेशन में मौजूद थे. ऐसे में रिजर्व बैंक इन नोटों की वापसी के लिए समय सीमा में बढ़ोतरी भी कर सकता है, या फिर ये नोट कल से रद्दी के समान हो जाएंगे.
4. चौथा बदलाव: नॉमिनेशन प्रक्रिया अनिवार्य
Securities and Exchange Board of India द्वारा नॉमिनेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है. डिमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और म्युचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन करना आवश्यक है. इनमें से किसी के द्वारा भी 30 सितंबर तक नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया जाता है तो 1 अक्टूबर से खाता freeze हो जाएगा.
5. पांचवा बदलाव: बचत योजनाओं में आधार अनिवार्य
पांचवे बदलाव के बारे में बताएं, तो 1 अक्टूबर से छोटी बचत योजनाओं में आधार अनिवार्य हो जाएगा. पीपीएफ पोस्ट ऑफिस आदि स्कीम में आधार की जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा. अगर इन खातों में आधार की जानकारी दर्ज नहीं होगी तो एक खाते फ्रीज हो जाएंगे.
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