नई दिल्ली: एयरफोर्स में चयनित बीस अभ्यर्थियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एयरफोर्स में ज्वायनिंग की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से प्रभावित हुए बिना उन्हें एयरफोर्स में ज्वायन करने का आदेश जारी किया जाए. जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई टालते हुए कहा कि ऐसी याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है.
एयरफोर्स में चयनित इन अभ्यर्थियों की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर किया है. याचिकाकर्ताओं का एयरफोर्स की X और Y ट्रेड में नियुक्ति के लिए 2019 में चयन हुआ था. लेकिन उन्हें ज्वायनिंग लेटर नहीं मिला है. याचिका में मांग की गई है कि एयरफोर्स का 2019 का एनरोलमेंट सूची प्रकाशित की जाए और उन्हें ज्वायनिंग कराया जाए. एयरफोर्स के आधिकारिक वेबसाइट में कहा गया कि कोरोना की वजह से उनकी ज्वायनिंग नहीं हो रही है. लेकिन अब केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की वजह से उनकी ज्वायनिंग पर असर पड़ सकता है.
याचिका में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति में केवल अंतिम चरण बाकी है इसलिए वे एयरफोर्स में नियुक्ति के हकदार हैं. अगर 2019 के एयरफोर्स में चयन को मनमाने तरीके से रद्द किया जाता है तो ये संविधान की धारा 16(1) के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन होगा.
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