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निठारी कांड: क्या मनिंदर सिंह पंढेर को कर दिया जाएगा रिहा? जानें कहां फंस सकता है पेंच

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निठारी कांड में आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर को दो मामलों में रिहा का आदेश दे दिया गया है. सामान्यतया किसी कैदी की रिहाई में दो-तीन दिन का वक्त लगता है, लेकिन पंढेर की रिहाई में एक जगह पेंच फंस सकता है. पढ़ें पूरी खबर..

क्या मनिंदर सिंह पंढेर को कर दिया जाएगा रिहा
क्या मनिंदर सिंह पंढेर को कर दिया जाएगा रिहा
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 17, 2023, 4:18 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा का बहुचर्चित निठारी कांड किसी से छुपा नहीं है. यह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था. इस केस सोमवार को नया मोड़ आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को दो मामलों में बरी किए जाने का निर्णय दिया. मनिंदर सिंह पंढेर को कोर्ट ने दो मामलों में बरी किया है, लेकिन वह गौतम बुद्ध नगर की लुक्सर जेल में तीन मामलों में सजा काट रहा है. नियमानुसार दो-तीन दिनों में पंढेर की रिहाई होनी चाहिए. यह जानकारी गौतम बुद्ध नगर जिला कारागार के सुपरिटेंडेंट ने दी.

यह भी पढ़ें- निठारी कांड : सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा रद्द, हाईकोर्ट ने किया बरी

करीब ढाई सौ पेज के आदेश की कॉपी, न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड होना बाकी है. वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद इस आदेश की कॉपी इलाहाबाद हाईकोर्ट से गौतम बुद्ध नगर जिला सत्र न्यायालय सूरजपुर भेजी जाएगी. इसके बाद पंढेर को रिहा करने का ऑर्डर जिला कारागार लुक्सर जाएगा. ऑर्डर मिलने के बाद एक निश्चित प्रक्रिया के बाद ही पंढेर की रिहाई होगी, इस प्रक्रिया में कम से कम दो से तीन दिन का समय लगेगा.

गौतम बुद्ध नगर जिला कारागार के जेल सुपरिंटेंडेंट अरुण प्रताप ने बताया कि मनिंदर सिंह पंढेर तीन मामलों में लुक्सर जेल में बंद है, जबकि उसे दो मामलों में रिहाई दी गई है. उन्होंने बताया कि कोर्ट से रिहाई का ऑर्डर मिलने के बाद पंढेर को किन-किन मामलों में रिहा करने का आदेश दिया गया है, इसकी जांच की जाएगी. इसके बाद रिहाई की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट ने दो मामलों में पंढेर को रिहाई दी है, तो तीसरे मामले में अभी पंढेर को कारागार में ही रहना होगा.

यह भी पढ़ें-Nithari killings case: निठारी कांड के दोषियों की फांसी रद्द होने से पीड़ित परिवार निराश, कहा- हर हाल में हो फांसी

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा का बहुचर्चित निठारी कांड किसी से छुपा नहीं है. यह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था. इस केस सोमवार को नया मोड़ आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को दो मामलों में बरी किए जाने का निर्णय दिया. मनिंदर सिंह पंढेर को कोर्ट ने दो मामलों में बरी किया है, लेकिन वह गौतम बुद्ध नगर की लुक्सर जेल में तीन मामलों में सजा काट रहा है. नियमानुसार दो-तीन दिनों में पंढेर की रिहाई होनी चाहिए. यह जानकारी गौतम बुद्ध नगर जिला कारागार के सुपरिटेंडेंट ने दी.

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करीब ढाई सौ पेज के आदेश की कॉपी, न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड होना बाकी है. वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद इस आदेश की कॉपी इलाहाबाद हाईकोर्ट से गौतम बुद्ध नगर जिला सत्र न्यायालय सूरजपुर भेजी जाएगी. इसके बाद पंढेर को रिहा करने का ऑर्डर जिला कारागार लुक्सर जाएगा. ऑर्डर मिलने के बाद एक निश्चित प्रक्रिया के बाद ही पंढेर की रिहाई होगी, इस प्रक्रिया में कम से कम दो से तीन दिन का समय लगेगा.

गौतम बुद्ध नगर जिला कारागार के जेल सुपरिंटेंडेंट अरुण प्रताप ने बताया कि मनिंदर सिंह पंढेर तीन मामलों में लुक्सर जेल में बंद है, जबकि उसे दो मामलों में रिहाई दी गई है. उन्होंने बताया कि कोर्ट से रिहाई का ऑर्डर मिलने के बाद पंढेर को किन-किन मामलों में रिहा करने का आदेश दिया गया है, इसकी जांच की जाएगी. इसके बाद रिहाई की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट ने दो मामलों में पंढेर को रिहाई दी है, तो तीसरे मामले में अभी पंढेर को कारागार में ही रहना होगा.

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