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मौका-मौका! 31 जुलाई तक एक साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 15 प्रतिशत की छूट

पूर्वी दिल्ली नगर निगम वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी निगम मूल्यांकन समिति-3 की सिफारिश पर काम कर रहा है. इस साल भी 31 जुलाई तक एक साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है.

31 जुलाई तक जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स
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Published : Jun 19, 2019, 12:29 PM IST

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम वित्तीय वर्ष 2019-20 में टैक्सपेयर्स को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष छूट दे रहा है. पिछले साल की तरह इस साल भी 31 जुलाई तक एक साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है.

31 जुलाई तक जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स

नेता सदन निर्मल जैन ने बताया कि पिछले साल भी संपतिधारकों को राहत देने के लिए ये प्रावधान लागू किया गया था. पिछले वित्तीय वर्ष में निगम मूल्यांकन समिति 3 की सिफारिश से बढ़ी संपत्ति कर में 100 प्रतिशत की छूट दी गयी थी.

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास
इस साल भी मूल्यांकन समिति की सिफारिश के कारण सभी प्रभावित श्रेणियों के करदाताओं को संपत्ति कर में हुई अतिरिक्त वृद्धि के 100 प्रतिशत के बराबर राशि में छूट दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 177 के अंतर्गत छूट देने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया.

बता दें कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 283 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं. जिसमें 21 रूरल विलेज और 12 अर्बन विलेज हैं. एक अनुमान के अनुसार इन सभी क्षेत्रों में करीब सवा लाख संपत्तियां है, जो संपत्ति कर के दायरे में आती है.

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम वित्तीय वर्ष 2019-20 में टैक्सपेयर्स को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष छूट दे रहा है. पिछले साल की तरह इस साल भी 31 जुलाई तक एक साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है.

31 जुलाई तक जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स

नेता सदन निर्मल जैन ने बताया कि पिछले साल भी संपतिधारकों को राहत देने के लिए ये प्रावधान लागू किया गया था. पिछले वित्तीय वर्ष में निगम मूल्यांकन समिति 3 की सिफारिश से बढ़ी संपत्ति कर में 100 प्रतिशत की छूट दी गयी थी.

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास
इस साल भी मूल्यांकन समिति की सिफारिश के कारण सभी प्रभावित श्रेणियों के करदाताओं को संपत्ति कर में हुई अतिरिक्त वृद्धि के 100 प्रतिशत के बराबर राशि में छूट दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 177 के अंतर्गत छूट देने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया.

बता दें कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 283 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं. जिसमें 21 रूरल विलेज और 12 अर्बन विलेज हैं. एक अनुमान के अनुसार इन सभी क्षेत्रों में करीब सवा लाख संपत्तियां है, जो संपत्ति कर के दायरे में आती है.

Intro:
पुर्वी दिल्लीः पुर्वी दिल्ली नगर निगम वित्तीय वर्ष 2019-2020 में भी निगम मूल्यांकन समिति 3 की सिफारिश की वजह से बढ़ाई गई संपति कर में 15 प्रतिसत छूट देने जा रहा है । इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया ।





Body:नेता सदन निर्मल जैन ने बताया कि निगम सम्पतिधारकों को प्रत्येक वर्ष प्रोत्साहित करने के लिए विशेष छूट देता रहा है । गत वर्ष संपतिधारकों को राहत देने के उद्देश्य से पुर्र वर्ष की राशि में 15 प्रतिसत त्वरित भुकतान छूट सहित एक मुश्त भुकतान करने की अंतिम तिथि 30 जून 2018 से बढ़ा कर 31 जुलाई 2018 कर दी गयी थी ।

इस वर्ष भी 15 प्रतिसत त्वरित भुकतान छूट सहित एक मुश्त भुकतान करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 से बढ़ा कर 31 जुलाई 2019 करने की मांग करदाताओं और निगम पार्षदों की तरफ से की गई है ।

पिछले वित्तीय वर्ष में निगम मूल्यकान समिति 3 की सिफारिश से बढ़ी संमति कर में 100 प्रतिसत की छूट दी गयी थी ।

इस वर्ष भी मूल्यांकन समिति की सिफारिश के कारण सभी प्रभावित श्रेणियों के करदाताओं को संपत्ति कर में हुई अतिरिक्त वृद्धि के 100% के बराबर राशि में छूट दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 177 के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी छूट देने का प्रस्ताव निगम की संदन में रखा गया था जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था




Conclusion:आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 283 अनाधिकृत कॉलोनियां है जिसमें 21 रूरल विलेज और 12 अर्बन विलेज है एक अनुमान के अनुसार इन सभी क्षेत्रों में करीब सवा लाख संपत्तियां है जो संपत्ति कर के दायरे में आते हैं
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