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गाजियाबाद में 28 फरवरी तक बढ़ाई गई धारा 144, कोरोना वायरस का भी जिक्र

गाजियाबाद में धारा 144 को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है. आने वाले दिनों में पड़ने वाले त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 को बढ़ाया गया है. इसके अलावा इसमें कोरोना वायरस और नगर निकाय चुनाव संबंधित कार्यों का भी जिक्र किया गया है.

Section 144 implemented in Ghaziabad
Section 144 implemented in Ghaziabad
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Published : Feb 5, 2023, 10:22 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: जिले में धारा 144 को 28 फरवरी तक के लिए प्रभावी कर दिया गया है. रविदास जयंती से वैलेंटाइन डे और महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों को देखते हुए धारा 144 की मियाद बढ़ाए जाने के संबंध में पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से बकायदा ऑर्डर जारी करके जानकारी दी गई है. जानकारी में नगर निकाय चुनाव संबंधित कार्यों और कोरोनावायरस का जिक्र भी किया गया है.

Section 144 implemented in Ghaziabad
गाजियाबाद में 28 फरवरी तक बढ़ाई गई धारा 144.

पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 5 फरवरी यानी रविदास जयंती और मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस के अलावा 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है. इसके अलावा 18 फरवरी को महाशिवरात्रि एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन होने हैं. वहीं कई परीक्षाएं भी आयोजित होनी है. इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए धारा 144 को 28 फरवरी तक बढ़ाया गया है. इसके अलावा कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए भी फैसला लेने की बात कही गई है. बकायदा इसके लिए ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें यह सभी बातें लिखी गई हैं. ऑर्डर में लिखा है कि 28 फरवरी 2023 की मध्य रात्रि तक ऑर्डर प्रभावी रहेगा.

धाना 144 का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई: धारा 144 का सीधा मतलब है कि सभी तरह के विरोध-प्रदर्शनों पर पूरी तरह से रोक रहेगी. इसके अलावा किसी भी तरह का जश्न, अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम बिना प्रशासन के इजाजत के नहीं मनाए जा सकते. वहीं कुछ विशेष तरह के कार्यक्रमों के लिए बकायदा इजाजत लेकर कार्यक्रम किए जा सकते हैं, जिसके लिए सभी नियमों को मानना जरूरी होता है. धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान होता है. पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से रविवार शाम को ऑर्डर जारी करते हुए इस मामले की जानकारी दी गई.

ये भी पढ़ें: MCD Mayor Election: आप पार्षदों ने एमसीडी के पीठासीन अधिकारी को लिखा पत्र, एल्डरमैन को वोट करने पर रोक लगाने की मांग

नई दिल्ली/गाजियाबाद: जिले में धारा 144 को 28 फरवरी तक के लिए प्रभावी कर दिया गया है. रविदास जयंती से वैलेंटाइन डे और महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों को देखते हुए धारा 144 की मियाद बढ़ाए जाने के संबंध में पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से बकायदा ऑर्डर जारी करके जानकारी दी गई है. जानकारी में नगर निकाय चुनाव संबंधित कार्यों और कोरोनावायरस का जिक्र भी किया गया है.

Section 144 implemented in Ghaziabad
गाजियाबाद में 28 फरवरी तक बढ़ाई गई धारा 144.

पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 5 फरवरी यानी रविदास जयंती और मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस के अलावा 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है. इसके अलावा 18 फरवरी को महाशिवरात्रि एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन होने हैं. वहीं कई परीक्षाएं भी आयोजित होनी है. इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए धारा 144 को 28 फरवरी तक बढ़ाया गया है. इसके अलावा कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए भी फैसला लेने की बात कही गई है. बकायदा इसके लिए ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें यह सभी बातें लिखी गई हैं. ऑर्डर में लिखा है कि 28 फरवरी 2023 की मध्य रात्रि तक ऑर्डर प्रभावी रहेगा.

धाना 144 का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई: धारा 144 का सीधा मतलब है कि सभी तरह के विरोध-प्रदर्शनों पर पूरी तरह से रोक रहेगी. इसके अलावा किसी भी तरह का जश्न, अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम बिना प्रशासन के इजाजत के नहीं मनाए जा सकते. वहीं कुछ विशेष तरह के कार्यक्रमों के लिए बकायदा इजाजत लेकर कार्यक्रम किए जा सकते हैं, जिसके लिए सभी नियमों को मानना जरूरी होता है. धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान होता है. पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से रविवार शाम को ऑर्डर जारी करते हुए इस मामले की जानकारी दी गई.

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