नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडाः ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी और सेक्टरों में कुत्तों के द्वारा लोगों को काटने के कई मामले दिनों दिन बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी गंभीर हो गया है. प्राधिकरण ने कुत्तों और बिल्ली को पालने के लिए अलग पॉलिसी बनाई है. अब कुत्तों में बिल्ली को पालने के लिए उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. (Registration of pet dog cat is now mandatory in Greater Noida)
नोएडा की तरह अब ग्रेटर नोएडा में भी पालतू कुत्तों-बिल्लियों आदि का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जबकि लावारिस कुत्तों से संबंधित नीति पहले से ही लागू है.
प्रस्ताव के मुताबिक पालतू कुत्ते, बिल्ली आदि रखने वाले व्यक्ति को एक माह के भीतर ऐप पर पंजीकरण कराना होगा. ऐसा न करने पर पेट ऑनर के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी. वहीं, प्राधिकरण बोर्ड ने लावारिस कुत्तों के लिए नीति निर्धारित कर दी है. इसके अनुसार 10 या 10 से अधिक देसी लावारिस कुत्तों को सड़क या पशु शरणालयों से गोद लेने वाले परिवार को इनके पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी.
इसके साथ ही एनिमल बर्थ कंट्रोल कैंपस में इनका नसबंदी और टीकाकरण भी निशुल्क किया जाएगा. डॉग फीडर को आरडब्ल्यूए और एओए की तरफ से पहचान पत्र भी दिए जाएंगे. इसके साथ ही स्ट्रीट डॉग्स के नसबंदी के समय प्राधिकरण की तरफ से नामित एजेंसियां सीरियल नंबर भी अंकित करेंगी.
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने यह सभी फैसले लोगों की सहूलियत के लिए लिए हैं. जिस प्रकार से आए दिन सोसाइटी और सेक्टरों में कुत्तों के द्वारा लोगों को काटने के मामले सामने आ रहे थे. उसी को देखते हुए लोगों ने प्राधिकरण से कार्रवाई की मांग की थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कुत्ते और बिल्लियों के लिए अलग से पॉलिसी लागू की है. अब इसी पॉलिसी के तहत लोगों को उनका पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा.
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