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अवैध निर्माण करने वाले तीन बिल्डरों की 8.56 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज

ग्रेटर नोएडा में भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन बिल्डरों की 8.56 करोड़ की संपत्ति कुर्क की. तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई
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Published : Nov 30, 2022, 9:37 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा : गौतम बुद्ध नगर में माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में शाहबेरी में अवैध निर्माण करने वाले तीन बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई. बीते दिनों शाहबेरी में अवैध निर्माण करने के मामले में तीनों बिल्डरों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए तीनों बिल्डरों की 8.56 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क करने के आदेश दिये और उसके बाद पुलिस ने इनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया.

पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में मंगलवार को पुलिस आयुक्त के न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए बादलपुर थाना क्षेत्र के गांव छपरौला के निवासी रविंदर नागर, गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद निवासी प्रशांत और ईकोटेक 3 थाना क्षेत्र के वैदपुरा निवासी देव शर्मा के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया.

मीडिया सेल की तरफ से जानकारी दी गई कि इन तीनों बिल्डरों ने शाहबेरी में अवैध निर्माण कर अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी. इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत बिसरख में मुकदमा दर्ज किया गया था. इन लोगों की कंपनियों के बैंक खातों को सीज किया गया है. शाहबेरी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और दादरी में जमीनों को कुर्क किया गया है. ऐसी सारी चल और अचल संपत्ति की कीमत 8,56,61000 रुपये है. इनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है.

ये भी पढ़ें : जमानत के लिए सत्येंद्र जैन ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा


इन लोगों के द्वारा बिसरख थाना क्षेत्र शाहबेरी में कृषि भूमि पर अवैध रूप से बिना प्राधिकरण की परमिशन के बहुमंजिला इमारत बनाई गई और भोली भाली जनता को आवासीय भूमि बताकर उन्हें मोटे दामों में बेच दिया गया. भोले भाले लोगों के साथ ठगी करते हुए उन्होंने अवैध धन अर्जित किया. उसी धन से इन्होंने कुर्क की गई संपत्ति को अर्जित किया था. उसी संपत्ति को पुलिस के द्वारा कुर्क किया गया है.

ये भी पढ़ें : केजरीवाल का ऐलान- RWA को देंगे मिनी पार्षद का दर्जा, BJP से कहा- वीडियो में रिंकिया के पापा गाना डालें

नई दिल्ली/नोएडा : गौतम बुद्ध नगर में माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में शाहबेरी में अवैध निर्माण करने वाले तीन बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई. बीते दिनों शाहबेरी में अवैध निर्माण करने के मामले में तीनों बिल्डरों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए तीनों बिल्डरों की 8.56 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क करने के आदेश दिये और उसके बाद पुलिस ने इनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया.

पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में मंगलवार को पुलिस आयुक्त के न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए बादलपुर थाना क्षेत्र के गांव छपरौला के निवासी रविंदर नागर, गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद निवासी प्रशांत और ईकोटेक 3 थाना क्षेत्र के वैदपुरा निवासी देव शर्मा के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया.

मीडिया सेल की तरफ से जानकारी दी गई कि इन तीनों बिल्डरों ने शाहबेरी में अवैध निर्माण कर अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी. इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत बिसरख में मुकदमा दर्ज किया गया था. इन लोगों की कंपनियों के बैंक खातों को सीज किया गया है. शाहबेरी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और दादरी में जमीनों को कुर्क किया गया है. ऐसी सारी चल और अचल संपत्ति की कीमत 8,56,61000 रुपये है. इनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है.

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इन लोगों के द्वारा बिसरख थाना क्षेत्र शाहबेरी में कृषि भूमि पर अवैध रूप से बिना प्राधिकरण की परमिशन के बहुमंजिला इमारत बनाई गई और भोली भाली जनता को आवासीय भूमि बताकर उन्हें मोटे दामों में बेच दिया गया. भोले भाले लोगों के साथ ठगी करते हुए उन्होंने अवैध धन अर्जित किया. उसी धन से इन्होंने कुर्क की गई संपत्ति को अर्जित किया था. उसी संपत्ति को पुलिस के द्वारा कुर्क किया गया है.

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