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CBI summons to CM Kejriwal : क्या पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई, जानिए

दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया है. विधि विशेषज्ञ का कहना है कि केजरीवाल से पूछताछ के बाद अगर सीबीआई को कोई ठोस सबूत हाथ लगता है, तो सीबीआई केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है.

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Published : Apr 15, 2023, 10:50 AM IST

Updated : Apr 15, 2023, 2:46 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. क्या इस मामले में केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है या फिर पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा. आइए जानते हैं इसको लेकर विधि विशेषज्ञ क्या कहते हैं.

पूछताछ के लिए बुलाना सामान्य प्रक्रिया: केजरीवाल से पूछताछ को लेकर दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य एवं पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट डीके सिंह का कहना है कि किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा जैसे-जैसे उनके लोगों की संलिप्तता या किसी भी भूमिका के बारे में सुराग मिलते हैं. उसके आधार पर वह उन लोगों को पूछताछ के लिए समय-समय पर बुलाती रहती है. यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जो लगभग हर केस में अपनाई जाती है. इसी प्रक्रिया के तहत सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा है, क्योंकि शराब घोटाले के आरोप दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्य कई लोगों और शराब कारोबारियों पर लगे हैं.

केजरीवाल के बिना नीति को मंजूरी मिलना संभव नहीं था: सरकार का मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल के बिना इस नीति को मंजूरी मिलना संभव नहीं था, इसलिए यह केजरीवाल से पूछताछ का आधार बना है. केजरीवाल से पूछताछ के बाद अगर सीबीआई को कोई ठोस सबूत हाथ लगता है, तो सीबीआई केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है. इसके लिए केजरीवाल के मुख्यमंत्री होने से सीबीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई को सबूत मिलने पर किसी भी व्यक्ति को सीधे गिरफ्तार करने का अधिकार होता है.

केजरीवाल का क्रॉस एग्जामिनेशन भी करा सकती है CBI:उन्होंने बताया कि जिस तरह से सीबीआई ने संलिप्तता और सबूत मिलने पर दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, उसी तरह केजरीवाल की भी गिरफ्तारी अगर हो जाए, तो कोई नई बात नहीं होगी. हालांकि, अगर सीबीआई को कोई ठोस सबूत नहीं मिलते हैं, तो केजरीवाल को पूछताछ के बाद छोड़ देगी और आगे की अपनी जांच जारी रखेगी. उन्होंने यह भी कहा कि यह जरूरी नहीं है कि सीबीआई केजरीवाल से सिर्फ एक दिन ही पूछताछ करे. अगर सीबीआई को आवश्यकता पड़ी, तो वह केजरीवाल को इस मामले में पूछताछ के लिए दोबारा भी बुला सकती है. साथ ही आबकारी नीति घोटाले के जो आरोपित पहले से जेल में बंद हैं उनके साथ केजरीवाल का क्रॉस एग्जामिनेशन भी करा सकती है.

ये भी पढ़ें : घर खाली कर रहे हैं राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी के आवास में हुए शिफ्ट

ये भी पढ़ें : Delhi Liquor Scam : अरविंद केजरीवाल CBI की पूछताछ में करेंगे सहयोग: मंत्री आतिशी

नई दिल्ली: दिल्ली के आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. क्या इस मामले में केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है या फिर पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा. आइए जानते हैं इसको लेकर विधि विशेषज्ञ क्या कहते हैं.

पूछताछ के लिए बुलाना सामान्य प्रक्रिया: केजरीवाल से पूछताछ को लेकर दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य एवं पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट डीके सिंह का कहना है कि किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा जैसे-जैसे उनके लोगों की संलिप्तता या किसी भी भूमिका के बारे में सुराग मिलते हैं. उसके आधार पर वह उन लोगों को पूछताछ के लिए समय-समय पर बुलाती रहती है. यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जो लगभग हर केस में अपनाई जाती है. इसी प्रक्रिया के तहत सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा है, क्योंकि शराब घोटाले के आरोप दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्य कई लोगों और शराब कारोबारियों पर लगे हैं.

केजरीवाल के बिना नीति को मंजूरी मिलना संभव नहीं था: सरकार का मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल के बिना इस नीति को मंजूरी मिलना संभव नहीं था, इसलिए यह केजरीवाल से पूछताछ का आधार बना है. केजरीवाल से पूछताछ के बाद अगर सीबीआई को कोई ठोस सबूत हाथ लगता है, तो सीबीआई केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है. इसके लिए केजरीवाल के मुख्यमंत्री होने से सीबीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई को सबूत मिलने पर किसी भी व्यक्ति को सीधे गिरफ्तार करने का अधिकार होता है.

केजरीवाल का क्रॉस एग्जामिनेशन भी करा सकती है CBI:उन्होंने बताया कि जिस तरह से सीबीआई ने संलिप्तता और सबूत मिलने पर दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, उसी तरह केजरीवाल की भी गिरफ्तारी अगर हो जाए, तो कोई नई बात नहीं होगी. हालांकि, अगर सीबीआई को कोई ठोस सबूत नहीं मिलते हैं, तो केजरीवाल को पूछताछ के बाद छोड़ देगी और आगे की अपनी जांच जारी रखेगी. उन्होंने यह भी कहा कि यह जरूरी नहीं है कि सीबीआई केजरीवाल से सिर्फ एक दिन ही पूछताछ करे. अगर सीबीआई को आवश्यकता पड़ी, तो वह केजरीवाल को इस मामले में पूछताछ के लिए दोबारा भी बुला सकती है. साथ ही आबकारी नीति घोटाले के जो आरोपित पहले से जेल में बंद हैं उनके साथ केजरीवाल का क्रॉस एग्जामिनेशन भी करा सकती है.

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Last Updated : Apr 15, 2023, 2:46 PM IST
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