नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आपके वाहन में अभी भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (High Security Registration Plate) नहीं है तो .यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. अगर आप बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी चला रहे हैं तो आपको हजारों का झटका लग सकता है. गाजियाबाद में 16 फरवरी से ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की तरफ से विशेष अभियान चलाकर बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के सड़कों पर वाहन चला रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.
पांच हजार का जुर्माना: अपर पुलिस उपायुक्त यातायात रामानंद कुशवाहा के मुताबिक बड़ी संख्या में वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहनों पर अभी तक हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट न लगाकर उनके स्थान पर बाजारों में उपलब्ध बिना निर्धारित मानकों की नंबर प्लेट लगाकर वाहनों को संचालित किया जा रहा है. सभी वाहनों में निर्धारित मानक के अनुरूप हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट का न होना स्पष्ट रूप से मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है. जिसका जुर्माना पांच हजार रुपये है.
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324 वाहनों पर कार्रवाई: रामानंद कुशवाहा के मुताबिक यातायात पुलिस की तरफ से गाजियाबाद के शहर और देहात क्षेत्र में बिना निर्धारित मानक के अनुरूप अथवा बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के संचालित वाहनों के विरूद्ध प्रभावी एवं व्यापक अभियान चलाकर कुल 324 वाहनों चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार चालान की कार्रवाई की गई है.
कैसे लगवाए HSRP: सड़क एवं परिवहन मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा सभी प्रकार के वाहनों की नंबर प्लेट के संबंध में एक निर्धारित मानक तय करते हुए वर्तमान समय में सभी वाहनों पर कलर स्टीकर एवं हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है. वाहन स्वामी अपने अपने वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मय कलर स्टीकर के ऑनलाईन https://bookmyhsrp.com एवं https://www.siam.in पर पंजीकरण कर नंबर प्लेट को नजदीकी वाहन शोरूम में लगवा सकते हैं.
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