नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नगर निगम ने एक राहत की सांस दी है. निगम ने हाउस टैक्स पर लगने वाले बकाया जुर्माना राशि को माफ कर दिया है. अब पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र के निवासियों को सिर्फ हाउस टैक्स की मूल रकम को ही जमा करना होगा.
25 नवंबर से योजना लागू
निगम की प्रेस कांफ्रेंस के दौरान स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर ने बताया कि अधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए भी यह योजना लागू है. उन्हें प्रमाण के लिए स्वप्रमाणित आवेदन या फिर रहने के दिन से बिजली का बिल जमा करना होगा. यह योजना 25 नवंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर 2019 तक लागू रहेगी.
पूरा भुगतान एक साथ जमा करने पर निगम देगा छूट
स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन संदीप कपूर ने बताया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी संपत्तियों के मामले में 31 मार्च 2019 तक की बकाया राशि को बिना ब्याज और जुर्माने के वसूल किया जाएगा. पूरी बकाया राशि का एक साथ भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने की राशि के बराबर छूट भी दी जाएगी.
ऑनलाइन भी जमा कर सकेंगे हाउस टैक्स
हाउस टैक्स जमा करने के संबंध में स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन संदीप कपूर ने बताया कि करदाता हाउस टैक्स को ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं. साथ ही साथ निगम के जोनल कार्यालय में भी इसे जमा किया जा सकेगा.
इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए नगर निगम के कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों का भी सहारा लिया जाएगा और उनके द्वारा भी इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जाएगा. उन्होंने सभी करदाताओं से अपील की है कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और अपने हाउस टैक्स को जमा करें.