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Delhi Mayor Election: दिल्ली में 26 अप्रैल को होगा मेयर चुनाव, मिली मंजूरी

दिल्ली में मेयर चुनाव 26 अप्रैल को होगा, जिसके लिए वर्तमान मेयर शैली ओबरॉय ने मंजूरी दे दी है. वहीं अगर आम आदमी पार्टी द्वारा शैली ओबरॉय को दोबारा मेयर प्रत्याशी बनाया जाता है तो पीठासीन अधिकारी किसी और को बनाया जाएगा.

municipal corporation of delhi
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Published : Apr 9, 2023, 1:34 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आगामी 26 अप्रैल को होगा. स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के मुताबिक मेयर शैली ओबरॉय ने मेयर चुनाव के लिए 26 अप्रैल के तारीख की मंजूरी दे दी है. बता दें कि मेयर चुनाव की प्रक्रिया के तहत मेयर के अप्रूवल के बाद चुनाव की तारीख को निगम सचिव द्वारा दिल्ली सरकार के पास भेजा जाएगा. इसके बाद दिल्ली सरकार इसे उपराज्यपाल के पास भेजेगी और उपराज्यपाल चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेंगे.

दरअसल कार्यवाहक मेयर को ही मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है, लेकिन अगर शैली ओबरॉय को आम आदमी पार्टी दोबारा प्रत्याशी बनाती है, तो वह पीठासीन अधिकारी नहीं बन सकती हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली नगर निगम एक्ट के मुताबिक, मेयर चुनाव के प्रत्याशी को पीठासीन अधिकारी नहीं बनाया जा सकता है. ऐसे में अगर शैली ओबरॉय को प्रत्याशी बनाया जाता है तो उपराज्यपाल की तरफ से किसी और को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा.

यह भी पढ़ें-कोरोना से घबराए नहीं, गंभीर स्थिति के लिए निगम के अस्पताल तैयार: शैली ओबरॉय

गौरतलब है कि इससे पहले मेयर चुनाव में जमकर बवाल हुआ था और चुनाव के लिए बुलाई गई निगम की बैठक में भाजपा और आम आदमी पार्टी के परिषदों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई थी. साथ ही सदन में तोड़फोड़ भी की गई थी. यह बैठक तीन बार बैठक स्थगित करनी पड़ी थी. इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार 22 अप्रैल को चुनाव संपन्न हुआ था. इसमें आप आदमी पार्टी की शैली ऑबराय को मेयर चुना गया था, जबकि आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर बने थे. दिल्ली नगर निगम एक्ट के मुताबिक, 31 मार्च को मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और अप्रैल को होने वाली पहली बैठक में अगले मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होती है.

यह भी पढ़ें-BJP against removal of contract workers: एमसीडी से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को हटाने के खिलाफ धरने पर बैठे BJP पार्षद

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आगामी 26 अप्रैल को होगा. स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के मुताबिक मेयर शैली ओबरॉय ने मेयर चुनाव के लिए 26 अप्रैल के तारीख की मंजूरी दे दी है. बता दें कि मेयर चुनाव की प्रक्रिया के तहत मेयर के अप्रूवल के बाद चुनाव की तारीख को निगम सचिव द्वारा दिल्ली सरकार के पास भेजा जाएगा. इसके बाद दिल्ली सरकार इसे उपराज्यपाल के पास भेजेगी और उपराज्यपाल चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेंगे.

दरअसल कार्यवाहक मेयर को ही मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है, लेकिन अगर शैली ओबरॉय को आम आदमी पार्टी दोबारा प्रत्याशी बनाती है, तो वह पीठासीन अधिकारी नहीं बन सकती हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली नगर निगम एक्ट के मुताबिक, मेयर चुनाव के प्रत्याशी को पीठासीन अधिकारी नहीं बनाया जा सकता है. ऐसे में अगर शैली ओबरॉय को प्रत्याशी बनाया जाता है तो उपराज्यपाल की तरफ से किसी और को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा.

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गौरतलब है कि इससे पहले मेयर चुनाव में जमकर बवाल हुआ था और चुनाव के लिए बुलाई गई निगम की बैठक में भाजपा और आम आदमी पार्टी के परिषदों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई थी. साथ ही सदन में तोड़फोड़ भी की गई थी. यह बैठक तीन बार बैठक स्थगित करनी पड़ी थी. इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार 22 अप्रैल को चुनाव संपन्न हुआ था. इसमें आप आदमी पार्टी की शैली ऑबराय को मेयर चुना गया था, जबकि आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर बने थे. दिल्ली नगर निगम एक्ट के मुताबिक, 31 मार्च को मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और अप्रैल को होने वाली पहली बैठक में अगले मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होती है.

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