नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में इलाज कराने आए इथियोपिया के एक परिवार का मेडिकल वीजा बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हए केंद्र सरकार और फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) को नोटिस जारी किया है. जस्टिस रेखा पल्ली ने 6 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
इथियोपिया का ये परिवार जुलाई 2020 में मेडिकल वीजा पर भारत आय़ा था. परिवार के पांच सदस्य हैं. इनमें से दो का भारत में इलाज करवाना था. उनका मेडिकल वीजा 7 सितंबर को खत्म होने वाला है. कोरोना संक्रमण की वजह से हवाई किराया काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये परिवार अपने देश नहीं लौट सका. अब ये परिवार अपना मेडिकल वीजा 45 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग कर रहा है.
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन पद से जाकिर खान को हटाने की मांग पर सुनवाई टली
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से वकील राजेश गोगना ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता भारत में 45 दिन और रहने की अनुमति देने के लिए दोबारा आवेदन करते हैं तो उस पर तेजी से विचार किया जाएगा. पूरी दुनिया कोरोना के संक्रमण से जूझ रही है. इसलिए उनके आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा.
'सरकारी वकीलों की पिछले छह माह पहले तक की फीस का भुगतान करे राज्य और केंद्र'
इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील जीशान खान ने कहा कि वे तत्काल वीजा जारी करने के लिए आवेदन करेंगे. तब कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे आवेदन की प्रति उचित प्राधिकार को दें. कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वो कोर्ट के निर्देशों का तेजी से पालन कराएं.