नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में दिसंबर में पांच वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को गाजियाबाद की पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिया था और इसकी सजा सुनाने की तारीख 4 फरवरी मुकर्रर की थी. विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरावा ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी सोनू को फांसी की सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट में कुल 15 गवाह पेश किए गए थे, जिसमें प्रतिदिन सुनवाई हुई. इस तरह कोर्ट ने 64 दिन में मामले में सजा सुना दी है.
मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है. एक दिसंबर को यहां से 5 साल की बच्ची लापता हो गई थी, जिसके बाद उसके परिवार ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली. पास के जंगल में तलाश के दौरान दो दिसंबर को बच्ची की लाश मिली. जब उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो चौंकाने वाली बातें सामने आई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटें थी. उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था.
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पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाले खुलासे किए थे. उसने बताया कि वह रोजाना एक स्कूल की छात्रा का पीछा किया करता था. 1 दिसंबर को भी वह एक छात्रा का पीछा कर रहा था, जब वह सिटी फॉरेस्ट के पास वाली कॉलोनी की तरफ जा रही थी, लेकिन उसे अपना निशाना नहीं बना पाया. इसके बाद उसने कॉलोनी में खेल रही पांच साल की बच्ची को अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना को अंजाम दिया.
15 टीमों के अथक प्रयास से 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और उसके स्केच के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया. बच्ची के परिवार वालों को पहले तो यह लगा कि कहीं इस घटना में बच्चा चोरी करने वाले गैंग का तो हाथ नहीं, लेकिन दुष्कर्म की बात सामने आने पर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. कोर्ट ने जैसे ही सजा सुनाई बॉक्स में खड़ा सोनू चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगा.
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