नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण जिला न्यायालय द्वारा छेड़खानी डिजिटल रेप के आरोपी को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही उसपर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना जमा न करने पर उसे 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. वहीं आरोपी के द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को समायोजित किया जायेगा.
गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस व अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप डिजिटल रेप व पॉक्सो एक्ट दोषी को सजा सुनाई गई. जिला न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2 द्वारा अट्टा फतेहपुर निवासी इसराईल को धारा 354 (क), 376, 511, 506 व पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई.
कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर पुलिस द्वारा, महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गहन कार्रवाही कि जा रही है. आरोपी के द्वारा नाबालिग युवती से डिडिटल रेप की घटना को अंजाम दिया गया था. पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया था. वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. साथ ही पुलिस ने मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की थी.
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जिला न्यायालय में सभी गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते सजा सुनाई. कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर पुलिस द्वारा महिलाओं व युवतियों के साथ हो रहे अपराध को रोकने के लिए आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जा रही है. कहा गया कि कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर की ओर से आगे भी प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी.
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