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दिल्ली नगर निगम ने जनरल ट्रेड लाइसेंस नहीं होने पर 3 दुकानें सील की - लाजपत नगर क्षेत्र में 3 दुकानें सील

General Trade License: दिल्ली नगर निगम ने बिना लाइसेंस की चल रही दुकानों के खिलाफ सोमवार को बड़ी कार्रवाई की. छापेमारी करते हुए लाजपत नगर में तीन दुकानों को सील कर दिया.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 25, 2023, 9:05 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम (MCD) के मध्य क्षेत्र ने पहले चरण में अमर कॉलोनी के लाजपत नगर क्षेत्र में 3 दुकानों को सील कर दिया है. कार्रवाई सामान्य व्यापार लाइसेंस (जीटीएल) नहीं होने पर हुई है. अधिकारियों ने बताया कि बिना लाइसेंस की चलने वाली दुकानों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. जीटीएल मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

एमसीडी के संपत्ति कर विभाग के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, सेंट्रल जोन में लगभग 20,000 वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं. इसमें से सिर्फ 10,000 प्रतिष्ठानों ने ही सामान्य व्यापार लाइसेंस लिया है. सामान्य व्यापार संबंधी निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सेंट्रल जोन द्वारा लाजपत नगर क्षेत्र में एक निरीक्षण किया गया है. इसका उद्देश्य उन प्रतिष्ठानों की पहचान करना था, जो दिल्ली नगर निगम अधिनियम-1957 में उल्लिखित नियमों खासकर सामान्य व्यापार लाइसेंस के संबंध का अनुपालन नहीं करते थे.

गहन जांच करने पर लाजपत नगर क्षेत्र में कई दुकानें सामान्य व्यापार लाइसेंस से संबंधित निर्धारित नियमों और विनियमों का उल्लंघन करती पाई गईं. इन निष्कर्षों के बाद बिना जीटीएल वाले लोगों के खिलाफ सीलिंग आदेश पारित किए गए हैं. अभियान के पहले चरण में लाजपत नगर में 3 दुकानें सील की गईं.

निगम अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली नगर निगम सभी व्यवसायों और प्रतिष्ठानों से अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने और कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता है. यह प्रवर्तन कार्रवाई दिल्ली में एक सुरक्षित और विनियमित कारोबारी माहौल बनाने के उद्देश्य के लिए किए जा रहे प्रयास का हिस्सा है, जो निवासियों और व्यवसायों के समग्र कल्याण में योगदान देगा.

नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम (MCD) के मध्य क्षेत्र ने पहले चरण में अमर कॉलोनी के लाजपत नगर क्षेत्र में 3 दुकानों को सील कर दिया है. कार्रवाई सामान्य व्यापार लाइसेंस (जीटीएल) नहीं होने पर हुई है. अधिकारियों ने बताया कि बिना लाइसेंस की चलने वाली दुकानों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. जीटीएल मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

एमसीडी के संपत्ति कर विभाग के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, सेंट्रल जोन में लगभग 20,000 वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं. इसमें से सिर्फ 10,000 प्रतिष्ठानों ने ही सामान्य व्यापार लाइसेंस लिया है. सामान्य व्यापार संबंधी निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सेंट्रल जोन द्वारा लाजपत नगर क्षेत्र में एक निरीक्षण किया गया है. इसका उद्देश्य उन प्रतिष्ठानों की पहचान करना था, जो दिल्ली नगर निगम अधिनियम-1957 में उल्लिखित नियमों खासकर सामान्य व्यापार लाइसेंस के संबंध का अनुपालन नहीं करते थे.

गहन जांच करने पर लाजपत नगर क्षेत्र में कई दुकानें सामान्य व्यापार लाइसेंस से संबंधित निर्धारित नियमों और विनियमों का उल्लंघन करती पाई गईं. इन निष्कर्षों के बाद बिना जीटीएल वाले लोगों के खिलाफ सीलिंग आदेश पारित किए गए हैं. अभियान के पहले चरण में लाजपत नगर में 3 दुकानें सील की गईं.

निगम अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली नगर निगम सभी व्यवसायों और प्रतिष्ठानों से अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने और कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता है. यह प्रवर्तन कार्रवाई दिल्ली में एक सुरक्षित और विनियमित कारोबारी माहौल बनाने के उद्देश्य के लिए किए जा रहे प्रयास का हिस्सा है, जो निवासियों और व्यवसायों के समग्र कल्याण में योगदान देगा.

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