नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम ने चुनाव के मद्देनजर कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ( कैट) ने दिल्ली राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी विजय देव को पत्र लिखकर दिल्ली के चुनावों में मुफ्त में देने की घोषणा को आचार सहिता का उल्लंघन माना जाने की अपील की है. कैट ने पत्र में दिल्ली राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी विजय देव से अपील की है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव की अवधि में यदि कोई भी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी लोगों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे, तो उसे आचार सहिता के दायरे में शामिल किया जाए, जिससे दिल्ली में चुनाव पूर्ण निष्पक्ष तरीक़े से संपन्न हों.
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल एवं कैट दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा ने विजय देव को भेजे पत्र में कहा है की चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली नगर निगम के चुनाव आगामी 4 दिसंबर को करवाने का निर्णय लिया गया है. दिल्ली के व्यापारी इस निर्णय का स्वागत करते हैं और चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हैं. क्योंकि दिल्ली में आचार सहिता लागू हो चुकी है.
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उन्होंने कहा कि हमारा आपसे आग्रह है कि आचार संहिता की अवधि के दौरान सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार की लाभ देने की घोषणा, मुफ़्त में कुछ भी देने का वायदा करना तथा इसी प्रकार की कोई भी घोषणा करने पर प्रतिबंध लगाया जाए और इसे आचार सहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाए. इसके उल्लंघन पर क़ानून अनुसार कार्रवाई की जाए. इस प्रकार का प्रलोभन निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करेगा तथा भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत होगा .
खंडेलवाल ने यह भी कहा की चुनाव की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का लाभ देना सीधे मतदाता के मतदान को प्रभावित करता हैं लिहाज़ा इस प्रवृति पर अंकुश लगाया जाना बेहद आवश्यक है.
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