नई दिल्ली/नोएडा: रंगदारी के मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपी विनय बिहारी को जेल भेजने के बाद पुलिस ने उसके और उसकी पत्नी के खिलाफ एक और मुकदमा रविवार को दर्ज किया. आरोपी पर 2021 में दर्ज हुए मुकदमे को खत्म करने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने और गवाहों को धमकाने का आरोप है.
तत्कालीन प्रभारी ने बताया मामला: कोतवाली फेज-तीन की टीपी नगर चौकी के तत्कालीन प्रभारी धर्मेंद्र कुमार लांबा ने दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया कि वह वर्तमान में मॉनीटरिंग सेल के प्रभारी के पद पर तैनात हैं. उन्होंने बताया कि वह वर्ष मई 2021 से मई 2022 तक टीपी नगर चौकी पर बतौर प्रभारी नियुक्त थे. उस दौरान विनय बिहारी के खिलाफ एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि महिला के पति को ब्लैकमेल करने की नियत से महिला के आत्तिजनक फोटो फेसबुक पर पोस्ट किए गए थे, जिसकी विवेचना तत्कालीन एसएचओ विवेक त्रिवेदी द्वारा की गई थी.
दी गई धमकी: इसके बाद पुलिस ने आरोपी विनय बिहारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जेल से जमानत पर छूटने के बाद, आरोपी ने मुकदमे के गवाहों को प्रभावित करने के उद्देश्य से फोन कॉल और वॉट्सऐप पर मैसेज भेजकर धमकी दी. यही नहीं आरोपी ने आत्महत्या की धमकी भी दी और उसका जिम्मेदारी पुलिस को बताया. इतना ही नहीं, आरोप पत्र दाखिल होने के बाद दर्ज मुकदमे में समझौता कराने के उद्देश्य से धर्मेंद्र कुमार लांबा को यूट्यूब पर जेल भेजने की धमकी दी गई और बिना प्रमाण और साक्ष्य के अपमानजनक वीडियो प्रसारित किए गए. साथ ही डराया भी गया ताकि धर्मेंद्र कुमार लांबा न्यायालय में गवाही न दे.
सरकारी में बाधा: यही नहीं, आरोपी विनय बिहारी की पत्नी गीता ने जून 2023 को अपने मोबाइल नंबर से दो लिंक साझा किए और सुप्रीम कोर्ट से नोटिस भेजने की धमकी दी. पीड़ित पुलिसकर्मी का कहना है कि ये लोग पिछले दो वर्ष से उसे लगातार परेशान कर रहे हैं, जिससे सरकारी कार्य में बाधा आ रही है. कोतवाली फेज-3 के प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि आरोपी विनय बिहारी और उसकी पत्नी गीता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि आरोपियों के अन्य आपराधिक मामलों की जानकारी की जुटाई जा रही है.
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