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कल्कि धाम मंदिर के निर्माण को इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फैसले का किया स्वागत - Allahabad High Court

कल्कि धाम मंदिर के निर्माण को अंतत: इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई, जिसके बाद पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फैसले का स्वागत करते हुए लोगों को बधाई दी है.

आचार्य प्रमोद कृष्णम
आचार्य प्रमोद कृष्णम
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Published : Aug 17, 2023, 5:29 PM IST

आचार्य प्रमोद कृष्णम

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के संभल में कल्कि धाम मंदिर के निर्माण की अड़चन दूर हो गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा अपनी निजी भूमि पर मंदिर के निर्माण को रोकने संबंधी संभल के जिलाधिकारी के आदेश को गैर संवैधानिक करार दिया है. इसके साथ प्रमोद कृष्णम को मंदिर का नक्शा, जिला पंचायत संभल में जमा करने और जिला पंचायत की अनुमति लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने दिया है.

इसपर आचार्य प्रमोद कृष्णम (कल्कि धाम पीठाधीश्वर) ने कहा कि कल्कि धाम के मंदिर निर्माण पर जो रोक अखिलेश सरकार ने 6 नवंबर, 2016 को लगाई थी, उसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हटाने का फैसला दिया है. हम इस फैसले का स्वागत और सम्मान करते हैं. मैं दुनियाभर में करोड़ों सनातनियों और श्री कल्कि भगवान के करोड़ों भक्तों को हुत बधाई देता हूं.

यह भी पढ़ें-हर-हर महादेव के नारे से गूंज उठा श्री गौरी शंकर मंदिर, श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक

यह है मामला: 30 अक्टूबर 2017 को संभल के जिलाधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिलाधिकारी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि सांप्रदायिक रूप से संभल एक संवेदनशील इलाका है और मुस्लिम पक्ष वहां जाकर मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहा है. मंदिर का निर्माण किए जाने से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है.

जिलाधिकारी ने कहा था कि मंदिर की जमीन के पास ही सरकारी जमीन है, जिससे याची सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर सकता है. और तो और मंदिर का नक्शा भी जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत नहीं है. वहीं, याची का कहना था कि वह जिला पंचायत में मंदिर का नक्शा जमा करने के लिए तैयार है, मगर उन्हें आशंका है कि जिलाधिकारी का आदेश, जिला पंचायत को नक्शा पास करने में बाधा साबित होगा.

यह भी पढ़ें-दैवीय आपदा से मुसीबत में 'धर्मनगरी', मनसा देवी की पहाड़ियों को ट्रीटमेंट की जरूरत, तभी बचेगा हरिद्वारॉ

आचार्य प्रमोद कृष्णम

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के संभल में कल्कि धाम मंदिर के निर्माण की अड़चन दूर हो गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा अपनी निजी भूमि पर मंदिर के निर्माण को रोकने संबंधी संभल के जिलाधिकारी के आदेश को गैर संवैधानिक करार दिया है. इसके साथ प्रमोद कृष्णम को मंदिर का नक्शा, जिला पंचायत संभल में जमा करने और जिला पंचायत की अनुमति लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने दिया है.

इसपर आचार्य प्रमोद कृष्णम (कल्कि धाम पीठाधीश्वर) ने कहा कि कल्कि धाम के मंदिर निर्माण पर जो रोक अखिलेश सरकार ने 6 नवंबर, 2016 को लगाई थी, उसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हटाने का फैसला दिया है. हम इस फैसले का स्वागत और सम्मान करते हैं. मैं दुनियाभर में करोड़ों सनातनियों और श्री कल्कि भगवान के करोड़ों भक्तों को हुत बधाई देता हूं.

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यह है मामला: 30 अक्टूबर 2017 को संभल के जिलाधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिलाधिकारी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि सांप्रदायिक रूप से संभल एक संवेदनशील इलाका है और मुस्लिम पक्ष वहां जाकर मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहा है. मंदिर का निर्माण किए जाने से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है.

जिलाधिकारी ने कहा था कि मंदिर की जमीन के पास ही सरकारी जमीन है, जिससे याची सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर सकता है. और तो और मंदिर का नक्शा भी जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत नहीं है. वहीं, याची का कहना था कि वह जिला पंचायत में मंदिर का नक्शा जमा करने के लिए तैयार है, मगर उन्हें आशंका है कि जिलाधिकारी का आदेश, जिला पंचायत को नक्शा पास करने में बाधा साबित होगा.

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