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Delhi High Court में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, भीड़-भाड़ न करने दिए गए निर्देश - हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रविंदर डूडेजा

दिल्ली में कोरोना मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसका हर जगह असर दिखने लगा है. इसी कड़ी में दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है.

mask is now mandatory in Delhi High Court
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Published : Apr 21, 2023, 2:26 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी में कोरोना के मामलों में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने कर्मचारियों के साथ-साथ वकीलों को भी अदालत परिसर में हर समय मास्क पहनने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने लोगों से बड़ी संख्या में इकट्ठा न होने व उचित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने लिए भी कहा है.

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रविंदर डूडेजा द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के सभी रजिस्ट्रार, ओएसडी, समन्वयक, डीआईएसी, संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) एवं निजी सचिवों से भी अनुरोध किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी करें.

कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद कोर्ट में पहले की तरह ही मामलों कि सुनवाई होने लगी है. लेकिन बढ़ते कोरोना मामलों से इसपर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए ही एडवाइजरी जारी की गई है. दिल्ली में सात जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स और एक दिल्ली हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जिनमें विभिन्न अदालतें हैं. सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 11 जिला अदालतें हैं, जिसके चलते यहां काफी भीड़भाड़ रहती हैं.

यह भी पढ़ें-Delhi Corona Update: दिल्ली में कोरोना के 1,603 नए मामले आए सामने, तीन मरीजों की हुई मौत

बता दें कि कोरोना महामारी में बढ़ते मामलों के चलते सभी कोर्ट को बंद करना पड़ा था, जिससे कोर्ट का काम काफी प्रभावित हुआ था. उस दौरान ऑनलाइन माध्यम से सिर्फ अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई की जा रही थी. बाकी अन्य मामलों की सुनवाई आगे की तारीख देकर टाल दी गई थी. वहीं बड़ी संख्या में जज, वकील और न्यायिक कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित भी हुए थे.

यह भी पढ़ें-Bar Council of Delhi: BCD में रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली के पते का आधार कार्ड अनिवार्य, हाईकोर्ट में याचिका दायर

नई दिल्ली: राजधानी में कोरोना के मामलों में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने कर्मचारियों के साथ-साथ वकीलों को भी अदालत परिसर में हर समय मास्क पहनने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने लोगों से बड़ी संख्या में इकट्ठा न होने व उचित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने लिए भी कहा है.

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रविंदर डूडेजा द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के सभी रजिस्ट्रार, ओएसडी, समन्वयक, डीआईएसी, संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) एवं निजी सचिवों से भी अनुरोध किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी करें.

कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद कोर्ट में पहले की तरह ही मामलों कि सुनवाई होने लगी है. लेकिन बढ़ते कोरोना मामलों से इसपर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए ही एडवाइजरी जारी की गई है. दिल्ली में सात जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स और एक दिल्ली हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जिनमें विभिन्न अदालतें हैं. सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 11 जिला अदालतें हैं, जिसके चलते यहां काफी भीड़भाड़ रहती हैं.

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बता दें कि कोरोना महामारी में बढ़ते मामलों के चलते सभी कोर्ट को बंद करना पड़ा था, जिससे कोर्ट का काम काफी प्रभावित हुआ था. उस दौरान ऑनलाइन माध्यम से सिर्फ अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई की जा रही थी. बाकी अन्य मामलों की सुनवाई आगे की तारीख देकर टाल दी गई थी. वहीं बड़ी संख्या में जज, वकील और न्यायिक कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित भी हुए थे.

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