नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से 16 जुलाई को स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. चालान का निस्तारण कराने के लिए लोग अपनी गाड़ी के चालान को बुधवार सुबह 10 बजे से डाउनलोड कर सकते हैं. दिल्ली के सभी सात कोर्ट कॉम्पलेक्स में 16 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन कर मामलों का निस्तारण किया जाएगा.
रविवार को लोग सुबह 10 से शाम 3.30 बजे तक संबंधित कोर्ट परिसर में पहुंचकर, अपने मामले का निपटारा करा सकते हैं. डीएसएलएसए के सदस्य सचिव मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि यह ट्रैफिक की स्पेशल लोक अदालत है. इस लोक अदालत में सिर्फ गाड़ियों के चालान का ही निपटारा किया जाएगा.
डीएसएलएसए द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, लोक अदालत में 31 मार्च, 2023 तक जितने भी यातायात चालान ऑनलाइन और मौके पर कटे हैं उनका निस्तारण किया जाएगा. इसके लिए वाहन मालिकों को बुधवार को ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से अपने चालान का प्रिंट आउट निकालना होगा. एक लोक अदालत में एक वाहन के सिर्फ पांच ही चालानों का निस्तारण किया जाएगा. इससे ज्यादा चालान डाउनलोड नहीं होंगे.
इस तरह करा सकते हैं यातायात चालान का निस्तारण-
- लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस या डीएसएलएसए की वेबसाइट पर जाना होगा.
- दिए गए लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर क्लिक करके अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर और इंजन नंबर के अंतिम पांच अंकों को भरें.
- इसके बाद दिए गए विकल्पों में कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय चुनें.
- चुनाव करने के बाद चालान को डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकालें.
- प्रिंट आउट में दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा कराया जा सकेगा.
डेढ़ करोड़ से अधिक यातायात चालान लंबित: ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार दिल्ली में डेढ़ करोड़ से भी अधिक यातायात चालान लंबित हैं. यहां अधिकांश बड़े चौराहों पर कैमरे लगे होने के कारण बड़ी संख्या में प्रतिदिन चालान कटते हैं. कई बार लोगों के पास चालान कटने का मैसेज नहीं आता है तो उनको अपनी गाड़ी का चालान कटने के बारे में पता भी नहीं चलता है. इसकी वजह से भी लोग अपनी गाड़ी के चालान का निस्तारण कराने से वंचित रह जाते हैं.
यह भी पढ़ें-Ghaziabad Road Accident: बच सकती थी पूरे परिवार की जान, गलत दिशा में 8 किमी तक दौड़ती रही मौत की बस
कोर्ट परिसरों में हेल्प डेस्क से मिलेगी सहायता: लोक अदालत के दौरान लोगों को असुविधा से बचाने के लिए किसी तरह की जानकारी व सहायता के लिए प्रत्येक कोर्ट परिसर में एक हेल्प डेस्क भी लगाई जाएगी. यहां पर जाकर लोग अपने मामले का निस्तारण कराने से संबंधित बेंच की जानकारी, बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर आदि के लिए मदद ले सकते हैं.
यह भी पढ़ें-दिल्ली के ट्रैफिक जाम में फंसे मनोज तिवारी, केजरीवाल को बताया जिम्मेदार