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Delhi Excise Policy: कोर्ट ने गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को दी जमानत - delhi latest news

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में कोर्ट ने गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को जमानत दे दी है. बता दें कि इसी मामले में राउड एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल चार्डशीट पर संज्ञान लेने के मामले में सुनवाई 10 मई तक टाल दी थी.

Court grants bail to accused Gautam Malhotra
Court grants bail to accused Gautam Malhotra
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Published : May 6, 2023, 5:38 PM IST

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को जमानत दे दी. दोनों की ओर से अधिवक्ता विजय एस बिश्नोई पेश हुए. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दो-दो लाख रूपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामले में यह पहली जमानत है. जमानत मिलते ही मल्होत्रा की पत्नी रिया और भाभी निहारिका मल्होत्रा की आंखों में आंसू आ गए. दोनों ने तुरंत अपने अपने परिजनों को फोन करके जमानत मिलने के बारे में जानकारी दी.

इससे पहले आबकारी घोटाला मामले में ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आबकारी नीति घोटाला मामले में आप आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में सुनवाई 10 मई तक टाल दी. साथ ही कोर्ट ने ईडी को आठ मई को चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी कोर्ट में जमा कराने और सिसोदिया के वकील को देने का निर्देश दिया था.

चार्जशीट में ईडी ने कहा गया है कि सिसोदिया द्वारा आबकारी नीति में किए गए फेरबदल से 622 करोड़ रुपये की आय अपराध से अर्जित हुई. ईडी ने सिसोदिया के खिलाफ गुरुवार को 2,400 पन्ने की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी द्वारा दाखिल की गई यह चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है. वहीं यह ऐसी पहली चार्जशीट भी है, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है. इससे पहले ईडी अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.

यह भी पढ़ें-Delhi Excise Policy: मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई 10 मई तक टली

इससे पहले 28 अप्रैल को ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग के केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की थी, जिसके खिलाफ उन्होंने शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में सिसोदिया ने नियमित और अंतरिम जमानत दोनों की मांग की है. सिसोदिया पर ईडी ने आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के बदले उनसे ली गई 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के पैसे को ठिकाने लगाने के आरोप में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया गया है, जबकि सीबीआई ने सावर्जनिक पद पर रहते पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करने, आपराधिक व आर्थिक साजिश रचने का केस दर्ज किया है. गौरतलब है कि सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के दौरान नौ मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था और तभी से वे जेल में बंद हैं.

यह भी पढ़ें-Explainer: शराब घोटाला मामले में CBI और ED ने कितनी चार्जशीट पेश की, पढ़ें पूरी जानकारी

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को जमानत दे दी. दोनों की ओर से अधिवक्ता विजय एस बिश्नोई पेश हुए. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दो-दो लाख रूपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामले में यह पहली जमानत है. जमानत मिलते ही मल्होत्रा की पत्नी रिया और भाभी निहारिका मल्होत्रा की आंखों में आंसू आ गए. दोनों ने तुरंत अपने अपने परिजनों को फोन करके जमानत मिलने के बारे में जानकारी दी.

इससे पहले आबकारी घोटाला मामले में ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आबकारी नीति घोटाला मामले में आप आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में सुनवाई 10 मई तक टाल दी. साथ ही कोर्ट ने ईडी को आठ मई को चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी कोर्ट में जमा कराने और सिसोदिया के वकील को देने का निर्देश दिया था.

चार्जशीट में ईडी ने कहा गया है कि सिसोदिया द्वारा आबकारी नीति में किए गए फेरबदल से 622 करोड़ रुपये की आय अपराध से अर्जित हुई. ईडी ने सिसोदिया के खिलाफ गुरुवार को 2,400 पन्ने की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी द्वारा दाखिल की गई यह चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है. वहीं यह ऐसी पहली चार्जशीट भी है, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है. इससे पहले ईडी अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.

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इससे पहले 28 अप्रैल को ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग के केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की थी, जिसके खिलाफ उन्होंने शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में सिसोदिया ने नियमित और अंतरिम जमानत दोनों की मांग की है. सिसोदिया पर ईडी ने आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के बदले उनसे ली गई 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के पैसे को ठिकाने लगाने के आरोप में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया गया है, जबकि सीबीआई ने सावर्जनिक पद पर रहते पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करने, आपराधिक व आर्थिक साजिश रचने का केस दर्ज किया है. गौरतलब है कि सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के दौरान नौ मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था और तभी से वे जेल में बंद हैं.

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