नई दिल्ली: राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में राजीव सक्सेना की याचिका पर सुनवाई टाल दी है. राजीव सक्सेना ने याचिका डालकर विदेश जाने की इजाजत मांगी थी.
विदेश जाने की इजाजत मांगी
सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की. जिसके बाद कोर्ट ने 30 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी.
राजीव सक्सेना ने मई में यूरोप, दुबई और ब्रिटेन जाने की कोर्ट से इजाजत मांगी है. याचिका में कहा गया है कि उसे अपने इलाज के लिए विदेश जाने की जरुरत है.
बता दें कि पिछले 25 मार्च को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी. पिछले 25 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को नियमित जमानत दी थी. राजीव सक्सेना ने स्वास्थ्य वजहों से जमानत की मांग की थी. पिछले14 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को अंतरिम जमानत दी थी.
31 जनवरी को हुई थी गिरफ्तारी
पिछले 12 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 18 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने राजीव सक्सेना का एम्स में मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया था.
सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने कहा कि उसे ल्युकेमिया की बीमारी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है.
पिछले 31 जनवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को ईडी हिरासत में भेजा था. राजीव सक्सेना को प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी को भारत लाया गया था, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी की सुबह ही गिरफ्तार किया था.
मनी लॉड्रिंग का है आरोप
बता दें कि राजीव सक्सेना की पत्नी शिवानी सक्सेना हैं, जिन्हें पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 11 जनवरी को 15 दिनों के लिए दुबई जाने की अनुमति दी थी. ईडी ने शिवानी को17 जुलाई 2017 को चेन्नई से गिरफ्तार किया था.
शिवानी मैट्रिक्स होल्डिंग्स के अलावा दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी की भी डायरेक्टर हैं. रिश्वत देने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड से जो 58 मिलियन यूरो की जो रकम आयी थी वो दो तीन कंपनियों से होकर आयी थी.
इन कंपनियों में शिवानी की यूएचवाई और मैट्रिक्स होल्डिंग भी शामिल थीं. राजीव और शिवानी को ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में मनी लाउंड्रिंग के मामले में आरोपी बनाया है.