नई दिल्ली: 1984 के सिख दंगा मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को जमानत मिलने के फैसले का सिख समुदाय जमकर विरोध कर रहा है. शुक्रवार को टाइटलर को सेशन कोर्ट द्वारा कुछ नियम और शर्तों को मानने का आदेश देकर अग्रिम जमानत दी गई थी. अग्रिम जमानत मिलने के बाद टाइटलर शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. टाइटलर की पेशी के दौरान दंगा में पीड़ित परिवारों ने राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. दंगा पीड़ितों का केस लड़ रही दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के बैनर तले प्रदर्शन किया गया.
कोर्ट के बाहर उग्र प्रदर्शन
पीड़ित परिवारों ने कहा कि टाइटलर पर 302 हत्या की धारा सहित अन्य कई गंभीर धारा के मामले दर्ज हैं. इसके बावजूद भी उसे जमानत मिल गई है. परिवारों का कहना है कि टाइटलर के राजनीतिक रसूख की वजह से उसे जमानत मिली. पीड़ित परिवारों का कहना था कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन इस मामले में टाइटल को जमानत दिया जाना उचित नहीं है. इसके खिलाफ जल्द ही हम लोग हाईकोर्ट में अपील करेंगे. इतने सालों से हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब हमें न्याय चाहिए. टाइटलर ने पुल बंगश में दंगा कर रही भीड़ को भड़काया था, जिसके बाद भीड़ ने गुरुद्वारे में आग लगा दी और इसी आग में 3 लोग जिंदा जलकर मर गए.
प्रदर्शन में शामिल लोगों ने उग्र होकर कोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश की, जिन्हें पुलिसकर्मियों ने गेट पर रोक लिया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी. प्रदर्शन के दौरान उन्होंने घटना में अपनों को खोने का दर्द भी बताया. महिलाओं और पुरुषों ने अपने हाथों में टाइटलर को फांसी दो, टाइटलर को जेल भेजो, टाइटलर की जमानत रद्द करो जैसे स्लोगन का तख्तियों पर लिखकर प्रदर्शन किया. लोग प्रदर्शन के लिए जेल के अंदर टाइटलर को बंद दिखाते हुए पोस्टर भी लेकर आए थे. लोगों ने टाइटलर के पोस्टर पर जूते और चप्पल मार कर भी विरोध जताया.
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हाई कोर्ट में अपील करेगा सिख समुदाय
शहादरा से आए धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 1984 में दंगे के समय उनके घर के बाहर 42 सिखों को जलाकर मार दिया गया था. आत्मा सिंह ने बताया कि दंगे के दौरान दिल्ली में 3000 से ज्यादा सिखों का कत्लेआम हुआ था, जिसमें जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार दोनों की मुख्य भूमिका थी. इन दोनों ने दंगे का नेतृत्व किया था और भीड़ को उकसाया था. पुल बंगश में हुए दंगे में टाइटलर शामिल था. टाइटलर को भी इसके साथी सज्जन कुमार की तरह जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए
प्रदर्शन में शामिल हुए दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने कहा कि हत्या की जघन्य धारा के बावजूद टाइटलर को जमानत मिलने से हम दुखी हैं. हम कमेटी की तरफ से जल्दी ही मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे और टाइटलर की जमानत रद्द करने की मांग करेंगे. कमेटी लगातार टाइटलर की जमानत रद्द करने की मांग कर रही है.
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