नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर के ऊपर बन रही फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का आदेश दिया है. चंदा कोचर की याचिका पर सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज संदीप गर्ग ने फिल्म के निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे इस फिल्म को ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी रिलीज ना करें. मामले पर अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.
कोर्ट में है मामला
चंदा कोचर ने अपनी याचिका में कहा है कि इस फिल्म को बनाने के लिए उनकी सहमति हासिल नहीं की गई थी. इस फिल्म में उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है. फिल्म का नाम है 'चंदा- ए सिग्नेचर दैट रुइंड ए करियर'. याचिका में कहा गया है कि फिल्म में उन्हें दोषी साबित कर दिया गया है जबकि अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है और चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है. चंदा कोचर के खिलाफ वीडियोकॉन को 1875 करोड़ का बैंक लोन देने की जांच चल रही है.
अजय सिंह की निर्देशित इस फिल्म में गुरलीन चोपड़ा लीड रोल में है. फिल्म में आदित्य वर्मा और पुष्पेन्द्र तिवारी की भी भूमिकाएं हैं. फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, जिसपर फिलहाल रोक लगा दी गई है.